(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Rakesh Tikait on Ashish Mishra: आशीष मिश्रा की रिहाई पर बोले राकेश टिकैत, बताया क्या होगा उनका अगला कदम
Lakhimpur Kheri Case: आशीष मिश्रा की रिहाई को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने दुखद बताया है. उन्होंने कहा कि देश और समाज के लिए ये अच्छा नहीं है.
Rakesh Tikait Ashish Mishra: लखीमपुर खीरी कांड (Lakhimpur Kheri Case) के आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की आज मंगलवार को जेल से रिहाई हो गई है. वह जेल से बाहर आ चुके हैं. आशीष मिश्रा की रिहाई को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने दुखद बताया है. उन्होंने कहा कि देश और समाज के लिए ये अच्छा नहीं है.
राकेश टिकैत ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि ये दुखद है. लखीमपुर की जनता उस घटना को नहीं भूल सकती. अगर आरोपी जेल के बाहर आ जाए तो ये दुखद है. देश, समाज के लिए ये अच्छा नहीं है. राकेश टिकैत ने कहा कि अगर वह रिहा होता है तो हम धरना देंगे. किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब ऑनलाइन बहस चलती है तो कई तरह की समस्या आ जाती है. हमारा पक्ष कोर्ट में अच्छी तरह से नहीं रखा गया होगा. इसी वजह से आशीष मिश्रा को राहत मिली.
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी जमानत
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दी है. आशीष मिश्रा लखीमपुर जेल में बंद हैं. आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है. आशीष मिश्रा को घटना के 6 दिन बाद 9 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था.
लखीमपुर खीरी कांड की जांच एसआईटी के हवाले है. जांच में पाया गया था कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी. एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी बताया गया.
एसआईटी की ओर से कुल 16 लोगों को इस घटना का आरोपी बनाया गया. आरोपियों पर IPC की धाराओं 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगाई गई है.
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