Lakhimpur Kheri Violence: किसानों को कुचलने वाले आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को SC में चुनौती, 11 मार्च को होगी सुनवाई
Lakhimpur Kheri Violence: याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने ज़मानत देते समय अपराध की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया. राज्य सरकार को इसके खिलाफ अपील करनी चाहिए थी, पर उसने ऐसा नहीं किया.
Lakhimpur Kheri Violence: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले साल आंदोलन कर रहे किसानों को कार से कुचलने का आरोपी आशीष मिश्रा जमानत पर बाहर है. अब मारे गए किसानों के परिवार के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा की ज़मानत के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है. जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एनवी रमणा ने मामला 11 मार्च को सुनवाई के लिए लगाने की बात कही है.
ज़मानत देते समय अपराध की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया- याचिका
याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने ज़मानत देते समय अपराध की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया. राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करनी चाहिए थी, पर उसने ऐसा नहीं किया. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की कार से कुचले गए किसानों के परिजनों ने पिछले महीने मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
आशीष के खिलाफ भारी सबूतों को देखते हुए भी जमानत दी- याचिका
दायर याचिका में तर्क दिया गया कि हाई कोर्ट ने अपराध की जघन्य प्रकृति पर विचार किए बिना और आरोप पत्र में आशीष के खिलाफ भारी सबूतों को देखते हुए भी जमानत दी. याचिका में तर्क दिया गया कि आरोपी की ओर से गवाहों को प्रभावित करने और न्याय में बाधा उत्पन्न करने की आशंका है.
आशीष मिश्रा को पिछले साल नौ अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ की ओर से जमानत दिए जाने के बाद आशीष मिश्रा को जेल से रिहा किया गया था. उनके वकीलों ने उनके जमानत आदेशों के संबंध में तीन-तीन लाख रुपये के दो जमानती बांड जमा किए थे. इस मामले में आशीष मिश्रा को पिछले साल नौ अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था.