Lakhimpur Kheri Case: आशीष मिश्रा की जमानत याचिका के खिलाफ 15 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
याचिकाकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि आशीष मिश्रा को जमानत देने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश अपराध की गंभीरता के हिसाब से गलत था.
Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी मामले में 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि आशीष को जमानत देने का हाईकोर्ट का आदेश अपराध की गंभीरता के हिसाब से गलत था. गुरुवार को ही मामले के एक गवाह पर हमला भी हुआ है. सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लखीमपुर खीरी मामले में एक गवाह पर बीती रात हमला किया गया.
सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को लखीमपुर खीरी हिंसा के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जमानत देने को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई के लिए सहमत हो गया. जिसमें चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी. लखमीपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों ने आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 फरवरी के आदेश को चुनौती है और इस संबंध में विशेष अनुमति याचिका दायर की है.
लखीमपुर खीरी हिंसा में 8 लोगों की गई थी जान
जमानत आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि यह संभव है कि गाड़ी के ड्राइवर ने प्रदर्शनकारियों से खुद को बचाने के लिए रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की हो. गौरतलब है कि तिकोनिया निघासन विधानसभा क्षेत्र में पिछले साल तीन अक्टूबर को कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की जान चली गई थी. इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य अभियुक्त के तौर पर गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में उत्तर प्रदेश की एसआईटी की ओर से 5 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी.
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