Lakhimpur Kheri Incident: क्या फिर जेल में जाएंगे Ashish Mishra? सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द करने की मांग
Ashish Mishra: लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई है.

Lakhimpur Kheri Incident: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखीमपुर खीरी कांड (Lakhimpur Kheri Incident) में आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई है. वकील शिवकुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश निरस्त करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि मामले में अभी तक मंत्री अजय मिश्रा से पूछताछ नहीं हुई है. SIT का काम असंतोषजनक है.
बता दें कि आशीष मिश्रा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिलने के बाद 15 फरवरी को जेल से बाहर निकला. आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारा था.
An advocate moves plea in Supreme Court seeking cancellation of the bail of accused Ashish Mishra, son of MoS Home Ajay Mishra Teni, in Lakhimpur Kheri incident pic.twitter.com/4y8gMkudEq
— ANI (@ANI) February 17, 2022
आशीष मिश्रा को घटना के 6 दिन बाद 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने अदालत में दाखिल चार्जशीट में लखीमपुर मामले में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 और 120 बी के साथ-साथ धारा 3/25, 5/27 और 39 शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं.
आशीष मिश्रा की रिहाई पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) लखीमपुर खीरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा. राकेश टिकैत ने कहा कि पूरे देश और पूरी दुनिया ने लखीमपुर खीरी का मुद्दा देखा. जघन्य अपराध करने के बावजूद तीन महीने के भीतर आशीष मिश्रा को जमानत हो गई.
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