Lakhimpur Violence: लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को आज मिलेगी जमानत? इलाहाबाद HC सुनाएगी फैसला
Lakhimpur Kheri Violence Case: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगी.
Lakhimpur Kheri Violence Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ (Lucknow Bench Of Allahabad High Court) लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) के तिकोनिया में हुई हिंसा (Violence) को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishra) के बेटे आशीष (Ashish) की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगी. लखीमपुर खीरी में हुई इस हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है.
न्यायमूर्ति कृष्णा पहल की अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद पिछली 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था जो आज मंगलवार के दिन सुनाया जाएगा. बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी.
जमानत याचिका पर नए सिरे से हुई सुनवाई
गौरतलब है कि तिकोनिया कांड में हाई कोर्ट ने पिछली 10 फरवरी को आशीष को जमानत दे दी थी लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश को निरस्त करते हुए हाई कोर्ट को निर्देश दिए थे कि वह पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देकर जमानत याचिका पर फैसला सुनाए. इस पर हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की थी.
लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान 8 लोगों की हुई थी मौत
बता दें कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) जिले के तिकोनिया (Tikoniya) इलाके में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा (Union Minister of State for Home Ajay Mishra) ‘टेनी’ के गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मृत्यु हो गई थी. इस मामले में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मुख्य अभियुक्त है.
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