MP Mohammad Faizal: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को राहत की खबर मिली है. लोकसभा सचिवालय ने फैजल की अयोग्यता पर अपने आदेश को रद्द कर दिया है. लक्षद्वीप के सांसद की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है. फैजल ने हाल ही में अपनी लोकसभा की सदस्यता रद्द होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसको लेकर बुधवार 29 मार्च को सुनवाई होनी थी. जिससे पहले ही उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई. 


मोहम्मद फैजल के मामले में मंगलवार (28 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बुधवार (29 मार्च) के लिए टल गई थी. मंगलवार को कोर्ट ने फैजल के वकील से सवाल किया था कि आपने हाई कोर्ट में याचिका क्यों नहीं दाखिल की? साथ ही कोर्ट ने पूछा था कि कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है?



केरल हाई कोर्ट ने लगा दी थी सजा पर रोक
फैजल को हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की जेल की सजा के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन 25 जनवरी को केरल हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी. लोकसभा सचिवालय से 13 जनवरी को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, कवारत्ती में एक सत्र अदालत से हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए जाने के चलते फैजल  11 जनवरी से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हो गया था.


अयोग्य ठहराए जाने के बाद फैजल ने आदेश वापस लेकर लोकसभा की सदस्यता बहाल करने की मांग की थी. फैजल की सदस्यता रद्द होने के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया था. जानकारी के मुताबिक अगर किसी सांसद या विधायक को दो या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी विधानसभा से सदस्यता भी रद्द हो जाती है. 


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