Lakshadweep Court: लक्षद्वीप की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में बुधवार को लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल समेत चार लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई. मामले से जुड़े वकीलों ने कहा कि कवारत्ती में जिला और सत्र न्यायालय ने 2009 में उनके खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.


वकीलों के अनुसार, सांसद और अन्य लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.एम. सईद के दामाद पदनाथ सालिह पर तब हमला किया जब वे 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक मुद्दे पर हस्तक्षेप करने के लिए उनके पड़ोस में पहुंचे थे.


आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे सांसद फैजल 


समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए सांसद मोहम्मद फैजल ने इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताया. सांसद मोहम्मद फैजल ने कहा कि वह जल्दी ही उच्च न्यायालय में अपील दायर कर इस आदेश को चुनौती देंगे.


कौन हैं सांसद मोहम्मद फैजल 


बता दें कि मोहम्मद फैजल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं. मोहम्मद फैजल 2014 में पहली बार 16वीं लोकसभा के लिए केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से लोकसभा सांसद चुने गए थे. 2014-2016 की अवधि के दौरान वह परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति और गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे थे. 


2019 में दोबारा सांसद चुने गए मोहम्मद फैजल 


इसके बाद मई 2019 में मोहम्मद फैजल को 17 वीं लोकसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में फिर से चुना गया. वह कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति के सदस्य हैं. इसके अलावा 13 सितंबर 2019 को वह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी बने. मोहम्मद फैजल का जन्म 28 मई 1975 को हुआ था.


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