Bogtui Violence Case: बंगाल CID ने CBI अधिकारियों के खिलाफ किया केस, आरोपी ललन शेख की हिरासत में मौत का है मामला
Lallan Sheikh Case: बोगतुई हिंसा के मुख्य आरोपी ललन शेख शेख की हिरासत में मोत को लेकर सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज होने पर टकराव बढ़ सकता है.
Bogtui Violence Case: पश्चिम बंगाल के अपराध अन्वेषण विभाग (CID) ने बोगतुई हिंसा के मुख्य आरोपी ललन शेख की हिरासत में मौत की जांच के सिलसिले में उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक समेत सीबीआई (CBI) के सात अधिकारियों पर बुधवार (14 दिसंबर) को मामला दर्ज किया.
सीआईडी के एक अधिकारी ने बताया कि इन सातों पर हत्या और IPC की अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है. उनके अनुसार राज्य एजेंसी ने शेख की पत्नी रेशमा बीबी की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया और इस एफआईआर को रामपुरहाट जिले के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया.
CID ने क्या कहा?
सीआईडी अधिकारी ने बताया कि आईपीसी की धाराओं 302 (हत्या), 323 (चोट पहुंचाना), 325 (हमला और गंभीर जख्म), 120 बी (आपराधिक साजिश) व अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. बीरभूम जिले के बोगतुई में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता भादू शेख के घर के समीप उसकी मौत हो जाने के बाद 21 मार्च, 2022 को हिंसा भड़क गई थी. अनेक मकानों को आग लगा दी गई थी और दस लोगों की इस हिंसा में जान चली गई थी.
सीबीआई ने क्या कहा?
जब सीआईडी के कदम के बारे में पूछा गया तब सीबीआई के एक अधिकारी ने दावा किया कि सीआईडी की एफआईआर में नामजद सात अधिकारियों में कुछ का बोगतुई नरसंहार की जांच से कुछ संबंध नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘यह बड़ा रहस्यजनक है कि हमारे जिन कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का संबंध बोगतुई हिंसा से है भी नहीं, उन्हें सीआईडी की प्राथमिकी में नामजद किया गया है. हम इस कदम को कानूनी रूप से चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं.’’
जान से मारने की मिली धमकी
रेशमा बीबी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि सीबीआई अधिकारी अपनी जांच के तहत जब शेख को बोगतुई में उसके घर से ले गए थे, तब उन्होंने उसकी जान लेने की धमकी दी थी. उसने यह भी दावा किया था कि इस दौरान सीबीआई अधिकारियों ने शेख के साथ मारपीट की थी. महिला ने यह भी दावा किया कि सोमवार (12 दिसंबर) दोपहर को सीबीआई अधिकारियों ने उसे फोन किया था और शेख की मौत की जानकारी दी थी. रेशमा बीबी के अनुसार इस दौरान उन्होंने उसे और उसके बेटे की जान लेने की धमकी दी थी.
'बेबुनियाद है आरोप'
सीबीआई ने इन आरोपों को बेबुनियाद और सच्चाई से परे बताया. सीबीआई सूत्र ने बताया कि इस बीच एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी मंगलवार (13 दिसंबर) रात यहां पहुंचे और उन्होंने सीआईडी की एफआईआर के विरुद्ध अगला कदम तय करने के लिए यहां सीबीआई कार्यालय में बैठकें कीं.
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट में सीबीआई कार्यालय में तब्दील किए गए एक गेस्ट हाउस में सोमवार (12 दिसंबर) को शेख फंदे से लटका पाया गया था. सीबीआई अधिकारियों ने दावा किया कि उसने खुदकुशी की, जबकि उसके परिवार ने आरोप लगाया कि हिरासत में उत्पीड़न की वजह से उसकी जान गई.