नई दिल्ली: चारा घोटाले के चौथे मामले में (दुमका कोषागार) आरजेडी प्रमुख लालू यादव कुल 14 साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही लालू यादव पर तीस-तीस लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. लालू यादव अगर जुर्माना नहीं भरते हैं तो एक साल सजा और बढ़ा दी जाएगी.


लालू यादव को आईपीसी की दो अलग अलग धाराओं में सात साल की सजा सुनाई गई. इसके साथी ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी सात साल की सजा सुनाई गई है. जानकारी के मुताबिक लालू यादव की दोनों सजाएं अलग अलग चलेंगी. इसके साथ ही दोनों धाराओं में तीस-तीस लाख का जुर्माना लगाया गया है. जेडीयू नेता राजीव रंजन ने एबीपी न्यूज़ से कहा, ''लालू यादव की यह अप्रत्याशित नहीं है.''


डिफेंस लॉयर विष्णु शर्मा ने बताया, ''इससे पहले जो तीन केस में सजा सुनाई गई वो सभी एक साथ चलेंगी लेकिन इस केस में अलग अलग सजा का एलान हुआ है. एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी सजा का एलान होगा. जुर्माने की राशि भी दोनों अलग अलग है यानी 60 लाख रुपये. अगर जुर्माना नहीं भरते हैं तो एक साल सजा बढा दी जाएगी.''


लालू यादव की सजा का एलान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लालू यादव मौजूद नहीं थे. वे इस वक्त रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, उन्हें जल्द ही दिल्ली के एम्स शिफ्ट किया जा सकता है. लालू यादव अब तक 6 में से 4 मामलों में दोषी साबित हो चुके हैं, जबकि 2 मामलों में सुनवाई चल रही है.


19 मार्च को कोर्ट ने 31 में से 19 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसमें लालू यादव भी शामिल हैं. वहीं, बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र समेत 12 लोगों को बरी कर दिया गया था. सज़ा के ऐलान के लिए कोर्ट ने 21, 22 और 23 तारीख को सुनवाई कर सज़ा सुनाने का फैसला किया था. शुक्रवार को सभी दोषियों का पक्ष कोर्ट ने सुन लिया था.


बता दें कि झारखंड के दुमका कोषागार से 13.3 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि अवैध तरीके से निकालने के मामले में लालू यादव को रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोषी माना था.