(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि राज्य में लगातार आ रहे मामलों और उनमें हुई बेटियों की दुर्दशा सामने आने के कारण एक सख्त कानून की मांग लम्बे समय से की जा रही थी, इसलिए ये कानून बनाया गया है.
भोपाल: मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून शनिवार से लागू हो गया. इससे संबंधित धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 को राज्यपाल की मंजूरी के 48 घंटे के अंदर ही प्रदेश शासन के गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया. शनिवार को गजट नोटिफिकेशन होते ही कानून के प्रावधान लागू हो गए.
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए थे. मध्य प्रदेश के राजपत्र में इसे प्रकाशित करते ही ये कानून बन गया है. इस चर्चित क़ानून का मकसद बहला फुसला कर शादी कर फिर धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ कठोर कारवाई करना है. करीब दस पन्नों के इस नोटिफिकेशन में लव जिहाद नाम का जिक्र नहीं है मगर धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल होने वाले लोग और शादी करने वाले पंडित व मौलवियों को भी इसमें सजा का प्रावधान है. इस क़ानून में बहला फुसला कर कपटपूर्वक शादी करने और बाद में धर्म परिवर्तन करने वाले आरोपी को एक से लेकर दस साल तक की कठोर सजा का प्रावधान है.
इस कानून में एक सख्त प्रावधान ये भी है कि धर्मांतरण नहीं किया गया यह साबित करने का भार अभियुक्त पर ही होगा. साथ ही जो विवाह धर्म परिवर्तन के लिहाज से किया गया होगा वह अमान्य और शून्य घोषित हो जायेगा. इस अध्यादेश में विवाह से होने वाली संतान को भरण पोषण और सम्पति में उतराधिकार का भी हक़ होगा.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि राज्य में लगातार आ रहे मामलों और उनमें हुई बेटियों की दुर्दशा सामने आने के कारण एक सख्त कानून की मांग लम्बे समय से की जा रही थी, इसलिए ये कानून बनाया गया है.
भोपाल में शूटिंग पर आईं अभिनेत्री कंगना रौनौत ने भी लव जिहाद पर प्रदेश में बने कानून पर ख़ुशी जताई और कहा की ये क़ानून लव के खिलाफ तो नहीं हो सकता ये तो उनके खिलाफ है जो लव का दुरूपयोग करते हैं.
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