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भारत में लाउडस्पीकर और कानून: धार्मिक स्थलों पर शोर को लेकर कोर्ट ने कब क्या कहा?
क्या आपको पता है कि शोर भी एक तरह का प्रदूषण है? लाउडस्पीकर से निकलने वाली आवाज सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि शोर है. शोर को 'अवांछित ध्वनि' कहा गया है.

रिहायशी इलाकों में दिन के समय शोर 55 डेसीबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए
Source : PTI
बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक जबरदस्त फैसला सुनाया है. जस्टिस अजय गडकरी और श्याम चांदक की बेंच ने कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. अगर लाउडस्पीकर
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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