इलाहाबाद: शाहजहांपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लॉ की छात्रा को जमानत मिल गई है. चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में 16 नवम्बर से फैसला सुरक्षित है. 20 सिंतबर को चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया गया था. वहीं 25 सितंबर को विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने पीड़ित लड़की को रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद पीड़ित लड़की ने जमानत याचिका दाखिल की थी.
चिन्मयानंद की मुश्किलें बढ़ीं
चिन्मयानंद के ही कॉलेज की पूर्व प्रधानाचार्या और उनकी पूर्व शिष्या द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले की सुनवाई भी कोर्ट 13 दिसंबर को करेगा. यह मामला 2012 में शाहजहांपुर सदर कोतवाली में दर्ज किया गया था. पीड़िता के वकील मुकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि अक्टूबर 2012 में आरोप पत्र दाखिल होने के बावजूद मामला लंबित था.
चिन्मयानंद मामले में विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर निशाना साधती रही है. इन दलों का कहना है कि अपने नेता को बचाने के लिए पीड़ित लड़की के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं. चिन्मयानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले की और कथित पीड़िता कानून की छात्रा के खिलाफ जबरन वसूली के मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 6 नवंबर को दोनों मामलों में आरोप पत्र दायर किए थे.
यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल में बंद चिन्मयानंद की मुश्किलें बढ़ीं, एक और पुराना मामला आया सामने