नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पीएम उदय योजना (पीएम-दिल्ली अनाधिकृत कालोनी आवास अधिकार योजना) के तहत दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों को भू-स्वामित्व का हक दिलाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके तहत दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 81 के सभी मामलों को वापस लेना और दिल्ली म्यूनिसिपल कारर्पोशन अधिनियम की धारा 507 के तहत 79 गांवों का शहरीकरण शामिल है.


उपराज्यपाल ने 'दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम’ 1954 की धारा 81 के तहत अनाधिकृत कॉलोनियों के निजी भूमि से संबंधित दर्ज सभी मामलों को वापस लेने के निर्देश जारी किए. गौरतलब है कि भारत सरकार ने इस संबंध में रेग्युलेशन 2019 जारी किया है ताकि इन कॉलोनियों के निवासियों को उनकी भूमि का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हो सके.





उपराज्यपाल ने दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों में तेजी से विकास कार्य करने के लिए दिल्ली म्यूनिसिपल कारर्पोशन अधिनियम की धारा 507 के तहत 79 गांवों के शहरीकरण को मंजूरी दी है. इसके अलावा दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम धारा 507 के तहत शहरीकृत घोषित किए गए ग्रामीण कॉलोनियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य योजना तैयार होगी जिससे कि स्थानीय नगर निकाय इन कॉलोनियों में नागरिक एवं मूलभूत सामुदायिक सुविधाएं दी जा सकें. इससे इन कॉलोनियों का तेजी से विकास होगा.


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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम उदय योजना के तहत दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को भू-स्वामित्व का अधिकार देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (रिक्गनेशन आफ प्रोपर्टी राइटस इन अनअथॉराइज्ड कॉलोनी) रेग्युलेशन 2019 पास किया है. उपराज्यपाल ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी भी दे दी है.


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