Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अंतर धार्मिक समलैंगिक जोड़े (Inter faith Same Sex Couple) को उनके परिवार से उनके निजी रिश्तों के कारण मिल रही धमकी के बीच दिल्ली पुलिस से उनको सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.


जस्टिस रजनीश भटनागर की सिंगल बेंच ने उनकी याचिका को सुनते हुए फैसला किया कि वह उनको सुरक्षा प्रदान करेगी. जोड़ों की तरफ से बेंच के सामने पेश हुईं वकील अरुंधती काटजू ने पीठ को बताया, एक अंतर-धार्मिक समलैंगिक जोड़े को उनके धर्म और लिंग के आधार पर उनके परिवार से धमकी मिल रही है.


काटजू ने पीठ को बताया, याचिकाकर्ता में एक हिंदू महिला हैं जबकि दूसरी मुस्लिम महिला हैं, जिनके रिश्ते को परिवार वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं. दोनों ही वयस्क हैं और दोनों ही मिल रही धमकियों के आधार पर पुलिस सुरक्षा की मांग की है. 


दिल्ली पुलिस को अदालत ने दिए सुरक्षा के आदेश
काटजू ने बताया कि अपने परिवार वालों की धमकियों के बीच शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं. जोड़ों ने दिल्ली हाईकोर्ट की लीगल सहायता कमेटी की तरफ से सहायता की मांग की है. जस्टिस भटनागर ने दोनों की याचिका को सुनने के बाद, दिल्ली पुलिस के स्थानीय एसएचओ को आदेश दिया कि वह उनको उस बीट के अधिकारियों के नंबर उपलब्ध कराएं और अगर आने वाले दिनों में वह किसी भी प्रकार का डिस्ट्रेस रिपोर्ट करें तो उनको उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए.


अदालत ने अपने आदेश में कहा, भविष्य में अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जिसमें याचिकाकर्ता अपना मकान बदलती हैं तो वह सबसे पहले एसएचओ को बताएंगी और वह एसएचओ यह सुनिश्चित करेंगे कि वो महिलाएं जिस भी थाना क्षेत्र में अपना मकान ले रही हैं वहां के एसएचओ से बात कर इस व्यवस्था को आने वाले दिनों में लागू करेंगे.


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