Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले की वजह से 17 महीनों से जेल में बंद हैं. इसी बीच ट्रायल में देरीका हवाला देकर मनीष सिसोदिया ने राहत की मांग की है. ट्रायल में देरी के लिए सीबीआई और ED ने उन्हें ही जिम्मेदार बताया है. 


दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि वो न्यूनतम सजा की आधी अवधि पहले ही जेल में बिता चुके हैं. 


वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कही ये बात


जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने मनीष सिसोदिया की तरफ से  ईडी और सीबीआई केस में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. इस दौरान मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'मनीष सिसोदिया से जुड़ा कोई भी बयान या वॉट्सऐप चैट नहीं है. हवाला ऑपरेटर्स के साथ उनका उनका कोई भी संबंध स्थापित नहीं हुआ है. उनके नाम की वॉट्सऐप चैट नहीं है'. उन्होंने आगे कहा, 'मनीष सिसोदिया यहां न्यूनतम सजा का आधा समय जेल में पहले ही बिता चुके हैं. ये अवधि खत्म ही नहीं हो रही है.'


'मनीष सिसोदिया की वजह से ट्रायल में हुई देरी'


CBI और ED की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने इस पर कहा, 'मनीष सिसोदिया की वजह से ट्रायल में देरी हुई है, वरना ये शुरू हो गया होता. वो आवेदन पर आवेदन देते रहते हैं. इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मनीष सिसोदिया हैं, एजेंसी नहीं. जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'यदि सिसोदिया छींकते भी हैं तो ईडी कोर्ट जाएगी।


सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने ED की उन दलीलों को बेबुनियाद बताया, जिसमे कहा गया था कि मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर आने के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. वो पिछले 17 महीने से जेल में हैं और सभी के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. जिस पर एसएसजी ने कहा, वो पहले ही अपने फोन रिकार्ड्स को नष्ट कर चुके हैं.  बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले में 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.