अब दिल्ली से सटे गुरूग्राम सहित पूरे हरियाणा में महंगी मिलेगी शराब
हरियाणा के आबकारी एवं कर मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि शराब की करीब 500 दुकानें स्थानांतरित की जाएंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब की कोई दुकान नहीं होगी.
उन्होंने कहा कि बार एवं पब चलते रहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश उन पर लागू नहीं होता. उन्होंने नई आबकारी नीति का ऐलान करते हुए कहा कि देशी शराब और भारत में बनी विदेशी शराब पर आबकारी शुल्क तर्कसंगत किया गया है और कुछ नई श्रेणियां शामिल की गई हैं.
उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत गुरूग्राम में बार के लिए सालाना लाइसेंस फीस 12.5 लाख रूपये से बढ़ाकर 15 लाख रूपये, फरीदाबाद में 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 12 लाख रूपये और अन्य जिलों में 7.5 लाख रूपये से बढ़ाकर नौ लाख रूपये कर दिया गया है.
वैट दर, लाइसेंस फीस और आबकारी शुल्क में बढ़ोतरी होने से शराब की कीमतों में 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है.