नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने आज एक बार फिर ऑड-ईवन योजना लागू कर दी है. यह योजना 13 से 17 नवंबर यानी पांच दिन के लिए ही लागू की गई है. इसके मुताबिक, 13, 15 और 17 नवंबर तक ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी वहीं, 14 और 16 नवंबर को ईवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी.
यहां जानें ऑड-ईवन योजना में किनको मिलेगी छूट?
- राष्ट्रपति की गाड़ियां
- उपराष्ट्रपति की गाड़ियां
- प्रधानमंत्री की गाड़ियां
- राज्यपाल की गाड़ियां
- चीफ जस्टिस की गाड़ी
- लोकसभा के अध्यक्ष की गाड़ी
- केंद्रीय मंत्रियों की गाड़ियां
- लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं की गाड़ियां
- राज्य के मुख्यमंत्री की गाड़ी
- सुप्रीम कोर्ट के जजों की गाड़ियां
- राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन की गाड़ियां
- लोकसभा के डिप्टी स्पीकर की गाड़ियां
- यूनियन टेरिटरीज़ के उपराज्यपाल की गाड़ियां
- दिल्ली हाईकोर्ट के जजों की गाड़ियां
- लोकायुक्त की गाड़ी
- आपातकालीन वाहन जैसे, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, अस्पताल, जेल और शव वाहन
- पुलिस के वाहन, परिवहन विभाग के वाहन, डिवीजनल द्वारा अधिकृत वाहन, जीएनसीटीडी आयुक्त और अर्धसैनिक बलों के वाहन.
- वो वाहन जिनपर रक्षा मंत्रालय की प्लेट्स लगी हों.
- पायलट और अनुरक्षक के वाहन
- एसपीजी सुरक्षाकर्मियों के वाहन
- सीडी संख्या वाले दूतावास वाहन
- जिन गाड़ियों पर सीएनजी के स्टीकर लगे हो.
- चिकित्सा आपातकाल के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन
- महिला ड्राइवरों को छूट अगर 12 साल तक का बच्चा साथ है.
- विकलांग व्यक्तियों द्वारा संचालित वाहन
- संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वाहन
- स्कूल की ड्रेस में बच्चों को ले जाने वाले वाहन
- राज्य चुनाव आयोग के 28 वाहन, दिल्ली-चंडीगढ़ और चुनाव आयोग द्वारा तैनात पर्यवेक्षक, रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और सुरक्षा वाहनों को भी छूट है.
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