LIVE: राजस्थान पुलिस मानेसर स्थित रिसॉर्ट पहुंची, यहीं ठहरे हैं सचिन पायलट गुट के विधायक

राजस्थान हाई कोर्ट में सचिन पायलट और कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में सोमवार को भी सुनवाई जारी रहेगी.

एबीपी न्यूज़ Last Updated: 17 Jul 2020 07:50 PM
राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनियां ने ऑडियो टेप विवाद में कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया और यह पूरी राज्य सरकार बीजेपी की मानहानि करने के लिये इस तरीके के उपक्रम रचती है. उन्होंने कहा,‘‘आज गजेन्द्र सिंह शेखावत ने खुद कहा कि इस ऑडियो टेप की जांच दुनिया की कोई एजेंसी कर ले वह तैयार हैं ... इसका मतलब साफ है कांग्रेस पार्टी के मुखिया और यह पूरी राज्य सरकार बीजेपी की मानहानि करने के लिये इस तरीके के उपक्रम रचती है.'’
नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर कहा, ''राजस्थान सरकार सत्ता बचाने के लिए SOG का दुरुपयोग कर रही है,जबकि नेताओ पर हमले,धमकियों से जुड़े प्रकरण पुलिस थानों में धूल फांक रहे है,जनता के काम हो नही रहे है और ब्यरोक्रेट्स हावी है और सरकार होटलों में कैद है !''
राजस्थान एसओजी की टीम को हरियाणा पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया है. एसओजी की टीम विधायकों से पूछताछ के लिए पहुंची है.
राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम हरियाणा के मानेसर स्थित रिसॉर्ट पहुंची है. इस रिसॉर्ट में सचिन पायलट गुट की विधायक ठहरे हैं. बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए इस मामले की जांच शुरू की है.
सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है. अब सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों की याचिका पर सोमवार को भी सुनवाई होगी. आज हाईकोर्ट ने स्पीकर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. यानि मंगलवार शाम पांच बजे तक अब स्पीकर बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं.
वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों की याचिका को प्रीमेच्योर बताया और याचिका खारिज करने की मांग की.
विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्पीकर का नोटिस देना सही है. पार्टी लाइन के खिलाफ बयान दिया इसलिए नोटिस जारी किया गया. विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है.
मुकुल रोहतगी ने कहा कि विधायकों को परेशान किया जा रहा है. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश कर रहे हैं.
हरीश साल्वे ने कहा कि स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्पीकर की मंशा ठीक नहीं लग रही है. वहीं मुकुल रोहतगी ने कहा कि पायलट गुट ने विद्रोह नहीं किया है. विधायकों ने पार्टी के भीतर आवाज उठाई है. अयोग्य ठहराने का मामला नहीं बनता है.
सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य 18 बागी विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. बागी विधायकों की पैरवी हरीश साल्वे कर रहे हैं.
राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ सचिन पायलट और कांग्रेस के 18अन्य विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.

बैकग्राउंड

राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराने के बारे में विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई शुरू की. सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों ने यह याचिका दाखिल की है.


 


नोटिस में विधायकों को राज्य विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने की कांग्रेस की मांग पर शुक्रवार तक जवाब देने के लिए कहा गया है. विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी इस मामले पर शाम पांच बजे सुनवाई करेंगे, जबकि नोटिस में कहा गया था कि वह दोपहर बाद एक बजे इस मामले पर गौर करेंगे.


 


असंतुष्ट विधायकों की याचिका पहले बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति सतीश चंद्रा शर्मा के समक्ष आई लेकिन उनके वकील हरीश साल्वे ने एक नयी याचिका दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा . पायलट खेमे की ओर से नयी याचिका दायर होने के बाद उसे शाम के वक्त खंड पीठ के पास भेज दिया गया थी लेकिन बाद में यह मामला शुक्रवार के लिये टल गया था.


 


मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को याचिकाओं पर सुनवाई की. पीठ ने, इस बीच, कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी को इस मामले में प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने का आवेदन स्वीकार कर लिया.


 


कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की सोमवार और मंगलवार को हुई दो बैठकों में भाग लेने के लिए जारी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है. इसके बाद, अध्यक्ष ने इन असंतुष्ट विधायकों को नोटिस जारी किये.


 


हालांकि पायलट खेमे की दलील है कि पार्टी का व्हिप सिर्फ तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो. विधानसभा अध्यक्ष को भेजी गयी शिकायत में कांग्रेस ने पायलट और अन्य बागी विधायकों के खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(ए) के तहत कार्रवाई करने की मांग की है.

- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -

TRENDING NOW

© Copyright@2024.ABP Network Private Limited. All rights reserved.