Mumbai: मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को आईसीआईसीआई बैंक (ICICI) की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर (Chanda Kochar), उनके पति दीपक कोचर (Deepak Kochar) और वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत (Venugopal Dhut) को थोड़ी राहत जरूर दी है. दरअसल, कोर्ट ने लोन के संबंध में कथित अनियमितताओं के मामले में सीबीआई की हिरासत में तीनों लोगों को स्पेशल बिस्तर और गद्दे का उपयोग करने की अनुमति दी है.
गौरतलब है कि अभी एक दिन पहले ही विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के न्यायाधीश एएस सैय्यद ने तीनों को 28 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया. इस दौरान उन्हें घर का बना खाना और दवाएं लेने की भी अनुमति थी.
कोर्ट ने दी वकीलों से सहायता लेने की अनुमति
बता दें कि कोचर और धूत ने अपनी चिकित्सा स्थितियों का हवाला देते हुए एक कुर्सी, विशेष बिस्तर, गद्दे, तकिए, तौलिया, कंबल और चादरें इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी. इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप अपने खर्चे पर इन चीजों के इस्तेमाल कर सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, मंगलवार को अदालत ने उन्हें पूछताछ पूरी होने तक हर दिन एक घंटे के लिए अपने वकीलों से सहायता लेने की अनुमति दी है. अदालत ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सीबीआई हिरासत के दौरान वेणुगोपाल धूत को इंसुलिन लेने में मदद करने के लिए एक सहयोगी को अनुमति देगी.
बता दें कि सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक लोन केस में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को लोन के संबंध में कथित अनियमितताओं मामले में 28 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजा है.
गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया
कोचर दंपती को जांच एजेंसी ने शुक्रवार रात संक्षिप्त पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. वहीं 71 वर्षीय वेणुगोपाल धूत को सोमवार सुबह गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद तीनों को विशेष अदालत के न्यायाधीश एएस सैय्यद के समक्ष पेश किया गया. विशेष लोक अभियोजक ए. लिमोसिन ने केंद्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिनिधित्व करते हुए ने सभी आरोपियों का सामना कराने के लिए तीन दिन की हिरासत की मांग की. जिसपर अदालत ने मंजूरी दे दी.