Lockdown 2: जानिए- ताजा गाइडलाइंस के मुताबिक क्या-क्या रहेगा पूरी तरह बंद, 3 मई तक राहत नहीं
सरकार की ओर से लॉकडाउन 2 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं.इसके तहत जानें कि अब 3 मई तक क्या-क्या बंद रहने वाला है.
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का एलान किया था. कल ही उन्होंने कहा था कि इनसे जुड़े दिशानिर्देश यानी गाइडलाइंस आज जारी किए जाएंगे. सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और इसके तहत जानें कि अब 3 मई तक क्या-क्या बंद रहने वाला है.
1. रेल, सड़क, हवाई और लोकल यातायात 3 मई तक बंद रहेंगे.
2. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
3. निजी दफ्तर और फैक्ट्रियां बंद रहेंगे.
4. सभी तरह के पूजा स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि बंद रहेंगे.
5. सिनेमाहॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट आदि भी बंद रहेंगे.
6, सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों और आयोजनों पर रोक 3 मई तक जारी रहेगी.
7. धार्मिक आयोजनों पर भी रोक रहेगी.
8. औद्योगिक उत्पादन पर रोक रहेगी.
9. शादी-विवाह और सार्वजनिक समारोहों पर पूरी तरह से रोक रहेगी.
10. कोचिंग संस्थानों पर भी पाबंद रहेगी.
Consolidated MHA guidelines on #CoronavirusLockdown: Until May 3, all domestic & international air travel of passengers(except for security purposes), passenger movement by trains(except for security purposes), buses for public transport, metro rail services to remain prohibited. pic.twitter.com/4MMSZUgyo0
— ANI (@ANI) April 15, 2020
सरकार ने आदेश में कहा है कि अब हर किसी को चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा. रेलवे, सड़क और हवाई यातायात भी तीन मई तक पूरी तरह से बंद रहेगा. सरकार ने कहा है कि इस लॉकडाउन में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. अब सड़कों पर थूकने पर भी कार्रवाई की जाएगी.
देश में कोरोना वायरस के 11439 मरीज
देश में इस समय कोरोना वायरस के 11439 मरीज हो चुके हैं और 377 लोगों की मौत इस जानलेवा वायरस की वजह से हो चुकी है. 1306 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं. देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई हैं और यहां 178 लोग अपनी जान गवां चुके हैं.
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