Lockdown 3: इन इलाकों में शर्तों के साथ शराब और पान की दुकानें खुलेंगी
Lockdown 3: केंद्रीय गृहमंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, शराब की दुकानों और पान की दुकानों को ग्रीन जोन में खोलने की अनुमति दी गई है. इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है.
नई दिल्ली: देश में लॉकडाउन 3 का एलान कर दिया गया है. अब 17 मई तक Lockdown लागू रहेगा लेकिन इस दौरान कुछ छूट दी जा रही है. इसके लिए रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीन जोन में देश भर के जिलों को बांटा गया है.
केंद्रीय गृहमंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी. हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी तथा दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे.
गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 रेड जोन के अंदर और निषिद्ध क्षेत्र (Prohibited Area) के बाहर रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा. लॉकडाउन के दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सामजिक दूरी बनाए रखते हुए ओपीडी, मेडिकल क्लीनिक संचालित करने की इजाजत दी जाएगी.
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान विमान, रेल, मेट्रो से यात्रा और सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन और स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे.
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