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कई रियायतों के साथ आज से लॉकडाउन-3 की शुरुआत, जानिए- कौन से जोन में क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद?

दवा और दूध की दुकानें रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीनों जोन में खुली रहेंगी. इसके अलावा कॉलोनी की छोटी दुकानें भी खुलेंगी.शराब की दुकानें तीन जोन में खुलेंगी लेकिन शर्तों के साथ. सिनेमा और जिम बंद रहेंगे.

नई दिल्ली: कई रियायतों के साथ आज देश में लॉकडाउन-3 की शुरुआत हो रही है. यह लॉकडाउन 17 मई तक लागू रहेगा. इस दौरान प्रवासी मजदूर, छात्र, श्रद्धालु, पर्यटक जो लॉकडाउन के पहले फंसे थे उन्हें शर्तों के साथ अपने राज्य जाने की इजाजत होगी. इस बार सरकार ने कुछ और छूट भी दी है लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के आधार पर पूरे देश को तीन श्रेणियों में बांटा गया है-'रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन.'

ये है जिलों का हाल...

- देश के 130 जिले रेड जोन में हैं - 284 जिले ऑरेंज जोन में और - 319 जिले ग्रीन जोन में हैं.

देश के सभी बड़े शहर ज्यादातर रेड जोन्स में है. देश में 130 जिलों में से वो कौन सी प्रमुख जगहें हैं जो रेड जोन के तहत आती हैं...

रेड जोन में जो प्रमुख शहर हैं उनमें- मुम्बई, पुणे, दिल्ली, पटना, चंडीगढ़, सूरत, अहमदाबाद, फरीदाबाद, श्रीनगर, रांची, बेंगलुरू, भोपाल, इंदौर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, नोएडा, कोलकाता शामिल हैं.

ऑरेंज जोन के तहत जो प्रमुख शहर आते हैं वो हैं-

इसमें देहरादून, गोरखपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, पठानकोट, कोरापुट, गुरूग्राम, राजकोट, सिवान, और तिरुचरापल्ली जैसे कई छोटे शहर शामिल हैं.

ग्रीन जोन में शामिल प्रमुख जिले

इसमें पूरा अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, शिमला, रेवाड़ी, पोरबंदर, मुजफ्फरपुर, दुर्ग, पुंछ, हासन, शिवमोगा, रीवा, गोवा और सिक्किम शामिल हैं.

कौन से जोन में क्या खुलेगा?

केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक चाहे कोई भी जोन हो, वहां हवाई, रेल, मेट्रो यात्रा, सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान, होटल एवं रेस्तरां सहित आतिथ्य सत्कार सेवाएं बंद रहेंगी. सार्वजनिक रूप से एकत्र होने के स्थान- जिम, थियेटर, मॉल, सिनेमा हॉल, बार बंद रहेंगे और धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभाएं करने की अनुमति नहीं होंगी. हालांकि, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिये लोगों की आवाजाही की इजाजत होगी, लेकिन यह शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्ती होगी. ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, स्पा और सैलून खोले जाने की इजाजत होगी. साथ ही, ई-कॉमर्स कंपनियां भी गैर-आवश्यक वस्तुएं बेच सकती हैं. कंटेनमेंट जोन, मोहल्ले की इकलौती दुकान, बाजार या मॉल को छोड़ कर शराब की बिक्री की कुछ शर्तों के साथ सभी जोन मे इजाजत होगी. सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे आवश्यक एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़ कर घरों के अंदर ही रहेंगे. कुछ चयनित उद्देश्यों के लिये विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की इजाजत होगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इजाजत प्राप्त उद्देश्यों के लिये भी आवाजाही की इजाजत होगी. कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी और आवश्यक सेवाएं उनके घर पर पही उपलब्ध कराई जाएंगी.

जिन गतिविधियों को इजाजत प्राप्त है उनमें शामिल हैं

सभी जोन में लोगों के बीच दूरी बनाए रखते हुए और अन्य एहतियातों के साथ बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) और मेडिकल क्लीनिक. हालांकि, कंटेनमेंट जोन में इसकी इजाजत नहीं होगी. सभी माल परिवहन की इजाजत होगी और कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसियों के साथ हुई संधियों के तहत जमीनी सीमा से माल ढुलाई को नहीं रोकेगा.

रेड जोन में (कंटेनमेंट जोन के बाहर), कुछ अतिरिक्त गतिविधियों पर पाबंदी होगी- रिक्शा और ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं, अंतर-जिला और अंतर-जिला बसें, नाई की दुकान, स्पा और सैलून.

पाबंदियों के साथ रेड जोन में कुछ अन्य गतिविधियों की भी इजाजत होगी

लोगों की आवाजाही और इजाजत प्राप्त गतिविधियों के लिये वाहन, चार पहिया वाहन में चालक के अलावा अधिकतम दो व्यक्ति, दो पहिया वाहन पर पीछे कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो. रेड जोन में, ई कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ आवश्यक वस्तुएं बेचने की इजाजत होगी. नाई की दुकान और सैलून खोलने की इजाजत नहीं होगी. शराब की सभी दुकानों में, ग्राहकों के बीच कम से कम छह फुट (दो गज) की दूरी रखनी होगी और एक समय पर पांच से अधिक लोग नहीं होंगे. रेड जोन में घरेलू सहायक/सहायिका के विषय पर, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को फैसला करना है कि बाहरी लोगों को इजाजत दी जाएगी या नहीं. यदि आरडब्ल्यूए इजाजत देते हैं तो घरेलू सहायक/सहायिका और नियोक्ता को स्वास्थ्य से जुड़े नियमों का पालन करना होगा और यदि कुछ अनिष्ट हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिसने उसे रखा है. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), निर्यात उन्मुखी इकाइयां (ईओयू), औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टॉउनशिप में निषिद्ध क्षेत्र को छोड़ कर सभी क्षेत्रों को संचालित होने की इजाजत होगी. रेड जोन में निजी कार्यालय में 33 प्रतिशत तक कर्मचारी हो सकते हैं, जबकि शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे.

ग्रीन जोन में सभी गतिविधियों की इजाजत होगी

हालांकि, बसें 50 फीसदी सीटों पर यात्री के साथ ही चल सकती हैं. ‘रेड’, ‘ओरेंज’ और ‘ग्रीन’ जोनों का वर्गीकरण कोविड-19 के खतरे के आधार पर किया गया है. किसी जिले को ‘ग्रीन जोन’ समझा जायेगा, यदि वहां अब तक या पिछले 21 दिन में कोविड-19 का कोई मामला सामने नहीं आया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार तक देश में 130 ‘रेड जोन’ हैं. ये सबसे अधिक 19 उत्तर प्रदेश में है. इसके बाद महाराष्ट्र (14) का स्थान है. ‘ओरेंज जोन’ की संख्या 284 और ‘ग्रीन जोन’ की संख्या 319 है. राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिलों को ‘रेड’ जोन के तहत रखा गया है.

ये है प्रमुख बात

स्कूल-कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंगे. बसें रेड जोन में पूरी तरह बंद रहेंगी. लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बसें चलेंगी. राज्य सरकारें तय करेंगी और जहां अनुमति मिलेगी भी तो 50 फीसदी यात्री ही बस में बिठाए जाएंगे. पूरे देश में कोई ट्रेन फ्लाइट बंद रहेंगी. अपनी कार से आप तीनों जोन में सफर कर सकते हैं. लेकिन कार में ड्राइवर समेत तीन लोगों बैठेंगे. टू व्हीलर पर भी सफर कर सकते हैं लेकिन रेड जोन में सिर्फ चालक ही अकेले चल सकता है.

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