Lockdown: स्कूल, कॉलेज, सैलून समेत ये सेवाएं रहेंगी बंद, जानिए
गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिये लोगों की आवाजाही पर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्त पाबंदी रहेगी.
नई दिल्ली:देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है. इस बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है. अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा. गृह मंत्रालय के जरिए इसकी जानकारी दी गई.
इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने कुछ चीजों की छूट दी है लेकिन वहीं कुछ चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिये लोगों की आवाजाही पर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्त पाबंदी रहेगी.
लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी. हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी. वहीं दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे.
गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 रेड जोन के अंदर और निषिद्ध क्षेत्र के बाहर रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा. लॉकडाउन के दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सामजिक दूरी बनाए रखते हुए ओपीडी, मेडिकल क्लीनिक संचालित करने की इजाजत दी जाएगी.
शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान और होटल एवं रेस्तरां सहित आतिथ्य सत्कार सेवाएं, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजन स्थल और धार्मिक स्थल लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे.
सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिये लोगों की आवाजाही पर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्त पाबंदी रहेगी. लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के दौरान विमान, रेल, मेट्रो से यात्रा और सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन और स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे. कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल एप आवश्यक होंगे.