Lockdown 4 Guidelines Live Updates: गृह मंत्रालय ने कहा- कोई भी राज्य लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में ढील नहीं दे सकता
लॉकडाउन 4.0 में रात में कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसका मतलब है कि शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर-जरूरी यात्राएं प्रतिबंधित रहेंगी और अधिकारी इनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. राज्यों को उनके कोविड-19 के मामलों की संख्या को देखते हुए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में श्रेणीबद्ध करने के अधिकार दिये गये हैं. पल-पल की अपडेट के लिए बने रहें एबीपी न्यूज के साथ
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नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये लागू लॉकडाउन 31 मई तक के लिये बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय बस सेवाओं की इजाजत दी गई है. सरकार के इस कदम से पैदल अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हजारों प्रवासी श्रमिकों को तत्काल राहत मिलने की संभावना है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4.0 के जारी नये दिशानिर्देशों में आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए 31 मई तक और रियायतें दी गयी हैं, जिनमें मॉल को छोड़ कर बाजारों में नाई की दुकानों, सैलून और स्पा समेत अन्य दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति दी गयी है. ई-कॉमर्स कंपनियों को भी सभी वस्तुओं की घरों तक आपूर्ति की अनुमति दे दी गयी है, जिनमें वे वस्तुएं भी शामिल हैं जो आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आतीं.
शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर-जरूरी यात्राएं प्रतिबंधित रहेंगी
हालांकि, गृह मंत्रालय ने कहा कि रात में कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसका मतलब है कि शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर-जरूरी यात्राएं प्रतिबंधित रहेंगी और अधिकारी इनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. राज्यों को उनके कोविड-19 के मामलों की संख्या को देखते हुए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में श्रेणीबद्ध करने के अधिकार दिये गये हैं, जिसकी कई राज्यों के मुख्यमंत्री मांग कर रहे थे. गृह मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों पर विचार करने के बाद ऐसा किया जाना चाहिए.
देशभर में 31 मई तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, होटल, रेस्तरां, स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे. विमान और मेट्रो ट्रेनों का परिचालन भी 31 मई तक बंद रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रविवार को तीसरे चरण के बाद लॉकडाउन के अगले चरण में अलग नियम और दिशानिर्देश होंगे, ताकि सामान्य स्थिति की ओर लौटा जा सके. गौरतलब है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार शाम एक आदेश जारी कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रावधान के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है.