Lockdown 4 Guidelines Live Updates: गृह मंत्रालय ने कहा- कोई भी राज्य लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में ढील नहीं दे सकता

लॉकडाउन 4.0 में रात में कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसका मतलब है कि शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर-जरूरी यात्राएं प्रतिबंधित रहेंगी और अधिकारी इनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.राज्यों को उनके कोविड-19 के मामलों की संख्या को देखते हुए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में श्रेणीबद्ध करने के अधिकार दिये गये हैं. पल-पल की अपडेट के लिए बने रहें एबीपी न्यूज के साथ

एबीपी न्यूज़Last Updated: 18 May 2020 02:27 PM

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नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये लागू लॉकडाउन 31 मई तक के लिये बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों के...More

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, ''जैसा कि मेरे पहले के पत्रों में स्पष्ट किया गया है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश एमएचए द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को कम या उनमें बदलाव नहीं कर सकते हैं. स्थिति के आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं.''