नई दिल्ली: लॉकडाउन 4 में दिल्ली को क्या रियायतें दी जानी चाहिए और किन चीज़ों पर पाबंदी होनी चाहिए इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. पत्र में दिल्ली सरकार की ओर से लॉकडाउन 4 को लेकर सुझाव भेजे गए हैं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे थे. 24 घन्टे के अंदर 5 लाख से ज़्यादा सुझाव दिल्ली सरकार को भेजे गए थे. उन्हीं सुझावों के आधार पर दिल्ली सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है.


मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है, 'हम चाहते हैं कि कंटेंटमेंट जोन में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए. कंटेनमेंट जोन के बाहर कई आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होने चाहिए. हमें लगता है कि लॉकडाउन में ढील देने से कोरोना के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमने अस्पतालों ऑक्सीजन वेंटिलेटर एंबुलेंस आईसीयू आदि की उचित व्यवस्था कर ली है."


दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र को दिए गए सुझाव इस प्रकार हैं-


किन चीज़ों पर पाबंदी हो




  • स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान (हालांकि 1 जून से परीक्षा और ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की इजाजत मिलनी चाहिए)

  • होटल और हॉस्पिटैलिटी सेवाएं

  • सिनेमा, हॉल , जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल

  • सभी तरह की सामाजिक, राजनैतिक , स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, धार्मिक गैदरिंग पर रोक

  • सभी धार्मिक स्थल

  • नाई की दुकान स्पा और सैलून


लोगों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए




  • गैर जरूरी चीजों के लिए लोगों की मूवमेंट रात 9:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक बंद रहनी चाहिए (अभी ये शाम 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक है)

  • सभी जोन में 65 वर्ष से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग, और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर मे रहेंगे.

  • जिन गतिविधियों के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं हैं लेकिन शर्तों के साथ

  • सभी तरह के रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान , और बेकरी (केवल होम डिलीवरी और टेक अवे)

  • सभी तरह के पार्क, प्लेग्राउंड और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, लेकिन जिस खेल में लोग एक दूसरे के करीब आते हो उसकी इजाजत स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के प्रबंधन की तरफ से नहीं दी जाएगी.


परिवहन सेवाएं कैसी हों




  • ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा की इजाजत होगी लेकिन ये केवल एक सवारी बैठा सकेंगे.

  • सभी तरह की टैक्सी को इजाजत होगी लेकिन गाड़ी में केवल दो सवारी के साथ. कारपूल और कार शेयरिंग की इजाजत नहीं होगी.

  • बसों की इजाजत होगी लेकिन बस में एक समय मे 20 यात्रियों से ज्यादा की इजाजत नहीं होगी. हर बस में दो मार्शल का होना अनिवार्य किया जाएगा जिससे कि लोगों के चढ़ने और उतरने को व्यवस्थित किया जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके.

  • कार या टू व्हीलर पर मूवमेंट की इजाजत होगी. कार में चालक के अतिरिक्त अधिकतम 2 यात्री और टू व्हीलर पर केवल चालक की ही इजाजत होगी.

  • निजी दफ्तर खोल सकते हैं लेकिन अपनी 50 % स्टाफ क्षमता के साथ. बाकी स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा.


दिल्ली मेट्रो के लिए शर्तें




  • ऐसे लोग जो भारत सरकार या दिल्ली सरकार या इनसे जुड़े हुए किसी भी संस्थान में काम करते हैं. इनके लिए सुबह 7:30 से 10:30 और शाम को 5:30 से 8:30 बजे तक मेट्रो में चलने की इजाजत होगी.

  • जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं और डीएम या डीसीपी का दिया हुआ e-पास उनके पास है. वह सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक मेट्रो में यात्रा कर सकते हैं.

  • दिल्ली सरकार एक हफ्ते तक ऐसी व्यवस्था चलाने के बाद इसकी समीक्षा करेगी


इसके लिए DMRC को सुनिश्चित करना होगा कि...




  • एंट्री गेट, प्लेटफॉर्म और कोच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो.

  • कोच के अंदर 1 सीट छोड़कर बैठने की इजाजत दी जाए.

  • मेट्रो स्टेशन और कोच का नियमित अंतराल पर सैनिटाइजेशन किया जाए.

  • टिकट रहित या स्मार्ट कार्ड आधारित यात्रा की ही इजाजत होगी.


बाजार और दुकान




  • सभी मार्केट और मार्केट कॉमपलेक्स के अंदर दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर खुल सकेंगी. यानी एक समय पर केवल 50% दुकानें ही खुलेंगी. हालांकि ज़रूरी सामान की सभी दुकानें बिना किसी पाबंदी के खुलेंगी चाहे कहीं भी हों.

  • शॉपिंग मॉल के अंदर दुकानें खोल सकते हैं लेकिन 33% से ज़्यादा दुकान एक दिन में नहीं खुलेंगी.

  • पास पड़ोस की दुकान (नेबरहुड शॉप) या स्टैंडअलोन दुकान रोजाना खुल सकती हैं.

  • कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की इजाजत होगी लेकिन मजदूर केवल दिल्ली के अंदर से ही आएंगे बाहर से नहीं.

  • कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं होगी.


वर्क प्लेस के लिए अनिवार्य चीज़े




  • फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा, फेस कवर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखना होगा.

  • इंचार्ज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करेंगे.

  • सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए शिफ्ट के बीच में गैप, लंच ब्रेक के अलग-अलग समय दिए जाएं.

  • सभी एंट्री और एग्जिट पर थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोना और सैनिटाइज करने के सिस्टम के प्रावधान किए जाएं. काम करने वाली जगह पर हाथ धोने का सामान और सैनिटाइजर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखा जाए.

  • समय-समय पर सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए.

  • आरोग्य सेतु एप इनस्टॉल करना अनिवार्य होगा.


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