कोरोना वायरस महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. इस बार चौथे चरण के लॉकडाउन में सरकार की ओर से कुछ छूट भी दी गई है. किसी जरूरी काम के लिए लोग एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं. लेकिन अंतरराज्यीय यात्रा करने के लिए उन्हें पहले ई-पास की जरूरत पड़ेगी. ई-पास लेने के लिए आप अपने संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट या केंद्र सरकार की सिंगल एक्सेस वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं.


सिंगल एक्सेस वेबसाइट पर ऐसे करें आवेदन-




  • ई-पास की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने सिंगल एक्सेस वेबसाइट (http://serviceonline.gov.in/epass/) लॉन्च की है. ई-पास के लिए आप इस वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. इसे नेशनल इंफोरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने बनाया है.

  • वेबसाइट के होम पेज पर वह राज्य चुनिए, जिस शहर के लिए आप ई-पास बनवाना चाहते हैं. इसके बाद आप उस राज्य सरकार की वेबसाइट पर चले जाएंगे.

  • यहां 'Apply for e-pass' पर क्लिक कीजिए. अपनी यात्रा से संबंधित जानकारी के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड कीजिए.

  • सभी जानकारी भरने के लिए बाद संबंधित विभाग आवेदन की समीक्षा करेगा. विभाग ये तय करेगा कि वह आपको ई-पास जारी करना चाहता है या नहीं.

  • ई-पास अप्रूव होने के बाद आपको ई-पास डाउनलोड करने के लिए मोबाइल पर एक एसएमएस मिलेगा. इस ई-पास का प्रिंट आउट लेकर आप तय समय पर यात्रा कर सकते हैं.


सिंगल एक्सेस वेबसाइट के जरिए फिलहाल 17 राज्यों के ई-पास बनाए जा सकते हैं. इसमें दिल्ली शामिल नहीं है. ये खबर लिखे जाने तक 17 राज्यों के 34,18,050 लोग ई-पास के लिए आवेदन कर चुके हैं. इनमें से सिर्फ 12,10,496 आवेदन ही पास हुए हैं. जबकि 11,96,181 आवेदन खारिज किए जा चुके हैं.


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