Lockdown 4: प्रदेश सरकार ने जम्मू में सभी दुकानों को खोलने के दिए आदेश, नियम और शर्तें लागू
प्रदेश सरकार ने जम्मू में सभी दुकानों को खोलने के आदेश दे दिए हैं.हालांकि सरकार की ओर से कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं.
जम्मू: लॉकडाउन के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार ने आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए राज्य के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में दोबारा बांटा है. वहीं प्रशासन ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों और सामान्य जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए कई रियायतें भी दी हैं.
सभी दुकानों को खोलने के दिए गए आदेश
जम्मू में लॉकडाउन फोर के दौरान प्रशासन ने जम्मू में सभी दुकानों को खोलने के आदेश दे दिए हैं. इसके साथ ही बाजारों और मार्केट कॉम्प्लेक्स में दुकानों के खुलने पर से भी पाबंदी हटा दी गई है. वहीं सिंगल ब्रांड या मल्टी ब्रांड मॉल को फिलहाल बंद रखने के आदेश दिए गए है.
जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि जम्मू समेत सभी ऑरेंज जोन जिलों - उधमपुर, जम्मू, रियासी, बांदीपोरा और गादरबल के नगर निगम के इलाकों में दुकानें सुबह 9 बजे से शाम तक खुलेगी.
ऑरेंज जोन्स में निजी कार्यालयों के खुलने पर छूट
प्रदेश के सभी ऑरेंज जोन्स में निजी कार्यालयों के खुलने पर छूट दे दी गयी है. इसके साथ ही प्रशासन ने बाजारों और मार्केट कॉम्प्लेक्सों में पार्किंग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. यह आदेश जारी होते ही जम्मू में बुधवार सुबह सभी दुकानें खुलने लगी है. जम्मू के पुरानी मंडी इलाके में दुकान करने वाले अरुण गुप्ता के मुताबिक उन्होंने बुधवार को दो महीने के बाद दुकान खोली है.
दुकानों पर रखा जा रहा है सैनिटाइजर
साथ ही उन्होंने बताया कि दुकानें खोलने के साथ ही वो सरकार की ओर से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे. अरुण बताते हैं कि दुकान पर आने वाले हर ग्राहक के लिए सैनिटाइजर रखा गया है. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखेंगे. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के कोरोना वायरस को हराने के लिए उठाये गए कदमों का स्वागत करते हुए मांग की है कि व्यापारियों को लोन मिलना चाहिए.
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