Unlock 1: जानिए- यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा समेत इन राज्यों में क्या खुला, क्या है बंद?
लॉकडाउन 4.0 खत्म हो गया है. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी राज्यों में कुछ छूट बढ़ा दी गई है.
नई दिल्ली: कोरोना महामारी के संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए देश 68 दिनों तक लॉकडाउन में रहा. चार चरणों में लॉकडाउन के बाद अब एक जून से अनलॉक की शुरुआत हो गई है. दो महीने से एक जगह पर फंसे लोग अब एक से दूसरे राज्य जा सकते हैं. इसके लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं है. लेकिन हर राज्य सरकार को संक्रमण के खतरे देखते हुए अपने प्रदेश में फैसले लेने का अधिकार है. आइए आपको बताते हैं अनलॉक-1 में हर राज्यों के नियम..
UP में क्या खुलेगा क्या नहीं
- पूरे प्रदेश में रोडवेज बसें चलेंगी
- बसों में हर सीट पर यात्री बैठ सकते हैं, लेकिन खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं
- 100% हाजिरी के साथ सरकारी दफ्तर खुलेंगे लेकिन तीन अलग-अलग शिफ्ट में
- बाजार की दुकानें सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खलेंगी
- रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा
- मॉल, रेस्टोरेंट, सैलून, सिनेमा हॉल, मंदिर 8 जून से खुलेंगे
- स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर अभी बंद रहेंगे
- दिल्ली-नोएडा बॉर्डर सील रहेगा
गुजरात में क्या खुलेगा क्या नहीं
- आज से सभी रोडवेज बसों का संचालन शुरू
- फॉर व्हीलर और टू-व्हीलर को इजाजत
- 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुलेंगे
- सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे
राजस्थान में क्या खुलेगा क्या नहीं
- सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस आज से खुलने लगे
- एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए बसें चलेंगी
- धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे
- स्कूल, कॉलेज, मेट्रो सेवा अभी शुरू नहीं होगी
हरियाणा में क्या खुला
- आज से अंतरराज्यीय सीमाएं खुल गईं
- धार्मिक स्थल, मॉल और होटल 8 जून से खुलेंगे
- टैक्सी और कैब मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार चलती रहेंगी
- खेल गतिविधियां अब पहले के 7 बजे के बजाय 5 बजे से शुरू की जा सकती हैं
- रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध
दिल्ली में क्या छूट क्या नहीं
- सभी दुकानों को खोलने की अनुमति, स्पा अभी नहीं खोला जाएगा
- ऑटो-रिक्शा में एक सवारी पर से प्रतिबंध हटा
- दुपहिया और चार पहिया गाड़ियों पर सवारियों की संख्या से प्रतिबंध हटा
- एक हफ्ते के लिए बॉर्डर सील रहेंगे
- होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, मॉल 8 जून से खुलेंगे
- कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के नियम लागू रहेंगे
महाराष्ट्र में क्या खुलेगा, कैसे खुलेगा?
- 3 जून से सभी सरकारी दफ्तर 15% स्टाफ के साथ खुलेंगे
- इसी दिन से इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, पेस्ट कंट्रोल को इजाजत
- इसी दिन साइकिलिंग और वॉकिंग की इजाजत
- 5 जून से दुकानें ऑड-ईवन के तहत खुलेंगी
- 5 जून से ही ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू होगी, ड्राइवर के अलावा 2 लोगों को इजाजत
- स्कूटर, बाइक पर दो लोगों को इजाजत
- प्राइवेट ऑफिस 8 जून से खुलेंगे, 10% कर्मचारियों को अनुमति
- सिर्फ तीन जिलों में आधी सवारी के साथ बस चलाने की अनुमति
- सिनेमाघर, जिम, ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग मॉल, होटल को अनुमति नहीं
मध्यप्रदेश में कब, क्या खुलेगा?
- 7 जून के बाद 50% क्षमता के साथ बसें चलेंगी
- एक चौथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगी
- भोपाल, उज्जैन और इंदौर में सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारियों को इजाजत
- 8 जून से धार्मिक स्थल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खुलेंगे
- सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पुल फिलहाल बंद रहेंगे
सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों और परिवहन का इस्तेमाल करते समय फेस मास्क पहनना अनिवार्य है. नियमों से छूट के बाद भी सभी लोगों को सावधानी बरतनी आनिवार्य है क्योंकि ये छूट आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए दी गई है. जान को बचाने के साथ जहान को भी चलाने के लिए अनलॉक वन की शुरुआत हो गई है.
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