झारखंड में दो हफ्तों के लिए बढ़ा लॉकडाउन, बसें नहीं चलेंगी और विवाह में सिर्फ 11 लोग हो सकेंगे शामिल
16 मई की सुबह 6 बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त नए प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे. इसके तहत राज्य के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिनों का होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा.
नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के संकट को कम करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं. कई राज्यों ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन भी लगाया है. इस बीच झारखंड सरकार ने लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है और इसे ज्यादा कड़ा करने का फैसला किया है.
झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को दो सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया गया है. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन के नियमों को और कड़ा करने का फैसला लिया है. पहले जारी निर्देशों के साथ नए प्रतिबंध अब प्रभावी होंगे.
कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने हेतु हमने लॉकडाउन के नियमों को और कड़ा करने का फ़ैसला लिया है।
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) May 12, 2021
पहले जारी निर्देशों के साथ निम्नलिखित नये प्रतिबन्ध अब प्रभावी होंगे।
आप सब से अनुरोध है की इन प्रतिबंधों का अवश्य पालन करे। pic.twitter.com/Q07XkAdQOn
वहीं 16 मई की सुबह 6 बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त नए प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे. इसके तहत राज्य के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिनों का होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा. यह उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे.
आदेश में कहा गया है कि अब बसें नहीं चलेंगी और विवाह में सिर्फ 11 लोग शामिल हो सकेंगे.
बसों का परिचालन बंद
इसके अलावा झारखंड में इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. निजी वाहनों का मूवमेंट ई-पास पर होगा. शादी अपने घरों में या कोर्ट में संपन्न होगी. इस अवसर पर किसी प्रकार का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा. वहीं हाट-बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा.