दिल्ली: अल्फाबेट के आधार पर खुलेंगी औद्योगिक इकाइयां, A से L और M से Z वाले नाम के लिए अलग-अलग टाइमिंग
दिल्ली सरकार के मुताबिक A से L नाम वाली औद्योगिक इकाइयां सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक और M से लेकर Z नाम वाली इकाइयां सुबह 8:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम कर सकती हैं.
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक मार्केट और मार्केट कॉम्पलेक्स में ऑड-ईवन के आधार पर दुकानें खुलेगी. यानी दुकाने एक दिन छोड़कर खुलेंगी. दुकान के नंबर को ऑड-ईवन का आधार माना जाएगा. इसका पालन कराने की जिम्मेदारी मार्केट एसोसिएशन, प्रशासन और डिप्टी लेबर कमिश्नर की होगी. इसके साथ ही कहा गया है कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में अलग-अलग समय पर काम का समय होगा जिससे सब एक साथ न आएं, न जाएं. जिस फर्म का नाम A से लेकर L तक से शुरू होता है वह सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक और जिन फर्म का नाम M से लेकर Z तक से शुरू होता है वह सुबह 8:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम कर सकती हैं. जिन कामों को करने की इजाजत सरकार ने दी है उनको निभाने में आरडब्ल्यूए रुकावट नहीं डालेंगी.
दिल्ली में ये सेवाएं बंद रहेंगी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि दिल्ली मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉमप्लेक्स, जिम, इंटरनेटमेंट पार्क, बार, थियेटर, ऑडिटोरियम और सेमिनार हॉल बंद रहेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सैलून और स्पा भी फिलहाल दिल्ली में बंद रहेंगे. धार्मिक आयोजन और राजनीतिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी. भीड़ को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है.
धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में बढ़ना होगा- केजरीवाल
सीएम केजरीवाल ने कहा, “ हमें धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में आगे बढ़ना होगा. हमने लॉकडाउन की अवधि का उपयोग कोविड-19 से निपटने की व्यवस्था करने में किया. दिल्ली के निवासियों ने पिछले डेढ़ महीने में जो तपस्या की है, वह बेकार नहीं जाएगी.’’ उन्होंने कहा, ' कोरोना वायरस रहेगा, लेकिन जीना भी जारी रखना होगा. हम स्थायी तौर पर लॉकडाउन नहीं कर सकते.' साथ ही उन्होंने कहा कि अगर दुकानदार सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते नहीं पाए गए तो अधिकारी ऐसी दुकानों को बंद कराएंगे.
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य- सीएम केजरीवाल
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना और मास्क पहनना अनिवार्य है. जरूरी सेवाओं के अलावा निषिद्ध क्षेत्र में किसी तरह की गतिविधि की छूट नहीं होगी. उन्होंने कहा कि शहर में बसों में चढ़ने से पहले लोगों की जांच की जाएगी और केवल 20 लोगों को ही यात्रा की अनुमति रहेगी. बस स्टॉप और यात्रा के दौरान बसों में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की होगी.
चार पहिया गाड़ी में दो यात्रियों को बैठने की इजाजत- मुख्यमंत्री
इसके अलावा, टैक्सी समेत सभी चार पहिया वाहनों में केवल दो यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी. उन्होंने कहा कि टैक्सी, ऑटो और कैब चालकों को हर यात्रा के बाद सवारी के उतरने पर सीट को संक्रमणमुक्त करना होगा. उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहनों को अनुमति दी जाएगी लेकिन पीछे की सीट पर किसी को बैठाकर यात्रा करना प्रतिबंधित होगा. उन्होंने कहा कि सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को अपने पूरे कर्मचारियों को बुलाने की अनुमति रहेगी लेकिन, निजी कार्यालय संभव हो तो, कर्मचारियों से घर से ही काम करवाने की कोशिश करें. मुख्यमंत्री ने कहा, “दिल्ली में भवन निर्माण कार्य और सामान ले जाने वाले ट्रकों को आवाजाही की अनुमति होगी.”
शादी समारोह में केवल 50 लोग शामिल हो पाएंगे- सीएम केजरीवाल
सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 31 मई तक धार्मिक सभाओं पर रोक है. साथ ही रेस्तरां होम-डिलीवरी के लिए खुल सकते हैं लेकिन रेस्तरां में डाइनिंग सेवा की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कहा कि विवाह समारोह में केवल 50 लोग जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं.
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