नई दिल्ली: देशभर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में किसी तरह की कोई बाधा ना आए और इसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा ट्रक ड्राइवरों या आवश्यक कामों की आपूर्ति में लगे लोगों को अनावश्यक तरीके से परेशान ना किया जाए इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. पत्र में साफ तौर पर कहा गया है की जो निर्देश दिए जा रहे हैं वह हॉटस्पॉट चिन्हित इलाकों में लागू नहीं होंगे.
गृह मंत्रालय ने चिट्ठी में साफ लिखा है कि ऐसी शिकायतें देश के कई हिस्सों से आ रही थीं कि जरूरी सामान ले जा रहे ट्रक को एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जाने दिया जा रहा है.इसके अलावा इससे संबंधित जो कर्मचारी हैं उनको भी संबंधित राज्य या स्थानीय प्रशासन पास नहीं जारी कर रहे हैं.
इसके अलावा गृह मंत्रालय को यह भी शिकायत मिली है कि ट्रकों को बेवजह रोका जा रहा है जिससे उनके ड्राइवरों को परेशानी हो रही है. इन सारी बातों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने एक बार फिर सारे राज्यों को निर्देश जारी किए हैं.
चिट्ठी में कहा गया है कि ट्रकों का आवागमन सुचारू रूप से होने दिया जाए जो माल लेकर जा रहे हैं और वापसी में अगर उन्हें माल ढोना होना है तो, इन ट्रक ड्राइवरों के साथ एक हेल्पर भी हो सकता है. स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि जरूरी पास ट्रक ड्राइवरों और हेल्पर को मिले. एयरपोर्ट, सीपोर्ट, लैंडपोर्ट और रेलवे को पहले ही अधिकृत किया जा चुका है कि वे अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जरूरी पास देने के लिए मान्य होंगे.जरूरी सामान की आवाजाही के लिए जो मजदूर हैं उनके आने जाने में कोई परेशानी ना हो यह भी स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करें.
इस आदेश के साथ गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि जिन इलाकों को क्वॉरेंटाइन किया गया है, सील किया गया है या फिर जो हॉटस्पॉट हैं वहां पर यह आदेश मान्य नहीं होगा और ट्रकों और मजदूरों की आवाजाही की इस सारी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंस और हाइजीन का पूरा पालन होना चाहिए.
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