लॉकडाउन: शराब की दुकानें कहां-कहां खुलेंगी, क्या होंगे नियम? जानें अपने हर सवाल का जवाब
शराब दुकान को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और ग्राहकों के बीच दो गज की दूसरी अनिवार्य होगी.कंटनमेंट जोन में शराब की बिक्री नहीं होगी.
नई दिल्ली: लॉकडाउन तीन को लेकर अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है शराब. सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि 4 मई से उनके इलाके में शराब मिलेगी या नहीं. यह खबर हमने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तैयार की है.
शराब की बिक्री पर गृह मंत्रालय का आदेश क्या है? रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन... 4 मई से कहां मिलेगी शराब? क्या 4 मई से पूरे देश में शराब की दुकानें खुल जाएंगी? ये वो सवाल हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर घर-घर में चर्चा गर्म है. शराब की बिक्री को लेकर ये तमाम सवाल गृह मंत्रालय के इस आदेश की वजह से उठ रहे हैं.
एक मई यानि कल भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश संख्या 40-3/2020 DM 1(A) के Annexure वन में सार्वजनिक स्थलों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं. इस सूची के क्रम संख्या सात में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने और पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की अनुमति नहीं होगी.
इसके ठीक नीचे यानि क्रम संख्या आठ में कहा गया है कि शराब की दुकानों और पान, गुटखा, तंबाकू आदि की दुकानों को ये सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों के बीच कम से कम छह फीट यानि दो गज की दूरी हो और दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग ना हों.
ऑर्डर में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये दुकानें किस जोन में खुलेंगी और किसमें बंद रहेगी. इसलिए माना जा रहा है कि इन्हें रेड, ऑरेंज और ग्रीन यानि तीनों जोन में खोलने की अनुमति होगी. लेकिन याद रखिए कंटेनमेंट जोन यानि वो इलाके जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा है और जिसे सील कर दिया गया है, वहां किसी तरह की व्यवसायिक गतिविधि की छूट नहीं दी गई है. इसलिए कंटेनमेंट जोन में ना तो शराब की दुकान खुलेगी, ना ही पान, गुटखा, या तंबाकू मिलेगा.