अगर फ्लाइट से मुंबई जाने की कर रहे हैं प्लानिंग तो जान लें महाराष्ट्र सरकार के ये नए नियम
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. सभी यात्रियों को यात्रा से पहले इन नए नियमों का पालन करना होगा.
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नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को कोरोनो वायरस के मद्देनजर जारी लॉकडाउन के बीच मुंबई और प्रदेश के दूसरे एयरपोर्ट के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नियमों की ऐलान किया है. सोमवार से सीमित घरेलू उड़ानें एक बार फिर से शुरू की जा चुकी हैं, हालांकि कुछ राज्यों ने उड़ान के घंटों को सीमित कर दिया, जिसके चलते सोमवार को आखिरी समय में कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा जिससे कई यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रह गए.
वहीं स्पाइसजेट, इंडिग और विस्तारा सहित एयरलाइंस सोमवार से सख्त नियमों के बीच अपनी क्षमता के एक तिहाई के साथ संचालन फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही थीं. इस बीच मुंबई और चेन्नई सहित प्रमुख एयरपोर्ट पर नए प्रतिबंध लागू किए गए, जिसके चलते एयरलाइंस को उड़ानों का शेड्यूल चेंज करना पड़ा. फिलहाल मुंबई में सिर्फ 25 उड़ानों को ही अनुमति दी जाएगी. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो इस प्रकार हैं.
- सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जाएगी.
- यात्रियों को यह बताना होगा कि वह किसी कंटेनमेंट जोन से नहीं आ रहे हैं और न ही उनमें कोरोना वायरस का कोई लक्षण है.
- यात्रियों को ये भी बताना होगा कि वह पिछले दो महीनों के दौरान कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं और न ही वो क्वारंटीन में हैं.
- जो भी व्यक्ति आदेशों का पालन किए बिना यात्रा कर रहा होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
- एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स सब जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करेंगे और थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे.
- सभी यात्रियों, क्रू मेंबर्स और अन्य स्टाफ को मास्क पहनना होगा और सेनेटाइजेशन से जुड़े नियमों का पालन करना होगा.
- सभी यात्रियों के बाएं हाथ पर स्टैंप लगाया जाएगा और उन्हें 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहना होगा.
- स्थानीय अधिकारियों को महत्वपूर्ण कार्य के लिए आइसोलेशन नियम में छूट देने के लिए अधिकृत किया जाएगा.
- एक हफ्ते से कम समय के लिए राज्य की यात्रा पर आने वाले यात्रियों को भी आइसोलेशन से छूट मिलेगी.
- यात्रियों को हॉट स्पॉट इलाकों के कंटेनमेंट में जाने की इजाजत नहीं होगी.
- अगर यात्री अपने घर के अलावा कहीं और रह रहा है तो उसे अधिकारियों को ये जानकारी देनी होगी.
- अगर वह कंटेनमेंट जोन से नहीं आ रहे हैं तो यात्रियों को अपने निजी वाहनों में एयरपोर्ट तक यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी.
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