केरल सरकार ने 17 जून से लॉकडाउन पाबंदियों में छूट देने का मंगलवार को फैसला किया है. सरकार ने पाबंदियों में छूट से संबंधित कई कदमों की घोषणा की, जिनमें आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को हर दिन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति देना शामिल हैं.


मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि स्थानीय स्व-सरकारी निकायों में औसत साप्ताहिक परीक्षण संक्रमण दर के आधार पर राज्य में प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी. उन्होंने कहा, ‘‘सभी स्थानीय निकायों में औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में गतिविधियों की अनुमति होगी. इन क्षेत्रों में श्रमिकों को परिवहन प्रदान किया जाएगा.’’ सरकार ने आठ मई से लॉकडाउन लगाया था. आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को हर रोज सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति होगी.

विजयन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी कंपनियों, आयोगों, निगमों और स्वायत्त संस्थानों को 17 जून से 25 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित करने की अनुमति होगी. उन्होंने कहा कि सचिवालय में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सप्ताहांत के दौरान राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को सीमित आधार पर अनुमति दी जाएगी और बैंक केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही काम करना जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि शादी और अंतिम संस्कार में भाग लेने वालों की संख्या 20 तक सीमित रहेगी. किसी भी सामाजिक समारोह या सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि रेस्तरां को केवल होम डिलीवरी और भोजन पैक करके देने की अनुमति होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना करने में सक्षम थी, क्योंकि उन्हें विभिन्न स्तरों पर मजबूत किया गया था. उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिदिन मामलों की औसत संख्या अगले सप्ताह 16 प्रतिशत घटने की उम्मीद है और उपचाराधीन मरीजों की संख्या 20 जून तक 1.2 लाख और 27 जून तक 95,000 तक घटने की उम्मीद है.