BS Yediyurappa Case: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दिग्गज नेता बीएस येदियुप्पा के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत एक केस दर्ज किया गया है. उन पर एक नाबालिक लड़की के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है. बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस थाने में इस मामले को दर्ज किया गया.


न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 17 साल की लड़की की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (ए) के तहत मामला दर्ज किया.


पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कथित तौर पर ये घटना 2 फरवरी की है, जब एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला और उनकी बेटी धोखाधड़ी के एक मामले में कुछ मदद मांगने के लिए बीएस येदियुरप्पा के पास गईं थीं.


एफआईआर में क्या कहा गया?


महिला की ओर से दर्ज की गई शिकायत में दावा किया गया कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने नाबालिग लड़की को जबरदस्ती कमरे में खींचकर उसका यौन उत्पीड़न किया. जब पीड़िता कमरे से बाहर भागी तो उसने अपनी मां से कथित मारपीट की शिकायत की. एफआईआर में आरोप लगाया गया कि पूर्व सीएम से मदद मांगने गए थे, जिसके दौरान ये यौन उत्पीड़न हुआ.






सदाशिवनगर थाने में दर्ज की गई एफआईआर के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया है. पुलिस को ये भी पता चला कि महिला ने इस तरह की कई शिकायतें दी हैं. पुलिस ने कहा कि हम केस की पड़ताल कर रहे हैं.


येदियुरप्पा के ऑफिस से जारी हुआ बयान


उधर, इस मामले पर पूर्व सीएम येदियुरप्पा के ऑफिस से भी एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि इस महिला को इस तरह की शिकायतें दर्ज कराने की आदत सी है. दरअसल, येदियुरप्पा के ऑफिस ने इसी तरह के 53 मामलों की एक लिस्ट जारी की जिसमें शिकायतकर्ता महिला ने अलग-अलग कारणों से केस दर्ज कराए हैं.


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