Lok Sabha Elections 2024: स्टार प्रचारकों की जेब में एक लाख से अधिक राशि नहीं मिलनी चाहिए, चुनाव आयोग ने दी है बड़ी चेतावनी
Lok Sabha Elections 2024 Rules: EC नेतय किया है कि कोई भी स्टार प्रचारक अपने जेब में एक लाख रुपये तक रख सकता है. जबकि किसी भी पार्टी का प्रत्याशी अपनी जेब में 50 हजार तक नगदी रख सकता है.
![Lok Sabha Elections 2024: स्टार प्रचारकों की जेब में एक लाख से अधिक राशि नहीं मिलनी चाहिए, चुनाव आयोग ने दी है बड़ी चेतावनी Lok Sabha Elections 2024 Election commission said start campaigners of every party can have only one lakh cash with them Lok Sabha Elections 2024: स्टार प्रचारकों की जेब में एक लाख से अधिक राशि नहीं मिलनी चाहिए, चुनाव आयोग ने दी है बड़ी चेतावनी](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/03/31/f409c6cf0c1dec593d714434f05b27c91711874647037860_original.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
EC Rules For Star Campaigners: लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद देशभर में सियासी दंगल शुरू हो गया है. सभी दलों ने अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वाले स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी की है. इस बीच चुनाव आयोग ने भी ये तय कर दिया है कि स्टार प्रचारकों के पास 1 लाख से अधिक कैश नहीं होना चाहिए.
बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा. उसी तरह टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे अलग-अलग पार्टियों इन के स्टार प्रचारकों का चुनावी अभियान शुरू हो चुका है.
क्या है चुनाव आयोग का निर्देश?
इस बार के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने तय किया है कि कोई भी स्टार प्रचारक अपने जेब में एक लाख रुपये तक रख सकता है. चुनाव आयोग के मुताबिक, किसी भी पार्टी का प्रत्याशी अपनी जेब में 50 हजार और उसका प्रचार करने आए स्टार प्रचारक एक लाख से ज्यादा की रकम अपने जेब में नहीं रख सकता. अगर निर्धारित रकम से ज्यादा रकम की बरामदगी होती है तो रकम तो जब्त कर ही लिया जाएगा. साथ में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
चुनाव आयोग ने इसके साथ यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रत्याशी अपने रोजाना के खर्चे के लिए एक अलग से रजिस्टर रखेंगे और उसका पूरा ब्यौरा हर रोज चुनाव आयोग को भेजेंगे. इस रजिस्टर में प्रत्याशी कब कहां और कितनी रैली किए और उसमें कितना खर्च हुआ, इसका पूरा हिसाब तो रखेंगे साथ ही उसकी पूरी वीडियो रिकार्डिंग भी कराएंगे. रोजाना फूल माला, खानपान, ढोल, डांस पार्टी, वाहन आदि का रेट भी चुनाव आयोग द्वारा तय दरों के हिसाब से ही देना होगा.
पूरा हो चुका है पहले चरण का नामांकन
बता दें कि 27 मार्च को पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख थी. पहले चरण में देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. वहीं, दूसरे चरण के चुनाव के लिए 28 मार्च से नामांकन शुरू हो गया है. देश के सभी राज्यों में चुनाव प्रचार भी पूरे असबाब पर है.
ये भी पढ़ें:Katchatheevu Island: क्या कांग्रेस ने कच्चातिवु द्वीप श्रीलंका को दे दिया? जानिए इसकी पूरी कहानी
![IOI](https://cdn.abplive.com/images/IOA-countdown.png)
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![शिवाजी सरकार](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/5635d32963c9cc7c53a3f715fa284487.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)