Lok Sabha Elections: लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा कदम! इन लोगों को भी दिया पोस्टल बैलेट से वोट का अधिकार, अधिसूचना जारी
Postal Ballot For Media Persons: चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकृत मीडिया कर्मी जिस जगह पर कार्यरत हैं, वहां पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकेंगे. चुनाव आयोग ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है.
लोकसभा चुनाव में पोस्टल वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने नई अधिसूचना जारी की है. चुनाव आयोग ने अब मीडिया कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करा दी है. यानी चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकृत मीडिया कर्मी जिस जगह पर कार्यरत हैं, वहां पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकेंगे. हालांकि, इसके तहत सिर्फ वे ही मीडिया कर्मी वोट डाल सकेंगे, जिनका जिनका मीडिया कवरेज पास चुनाव आयुक्त द्वारा जारी किया जाएगा.
दरअसल, चुनाव आयोग की कोशिश होती है कि किसी भी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटर हिस्सा ले सकें. लेकिन चुनाव में हजारों-लाखों कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों की चुनाव में ड्यूटी लगती है. इसके अलावा सेना के जवानों की तैनाती सीमा पर होती है. ऐसे में ये लोग अपनी ड्यूटी छोड़कर चुनाव में मतदान के लिए अपने घर पर नहीं जा पाते. ऐसे ही कर्मियों और सैनिकों के लिए चुनाव आयोग पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग कराता है.
पोस्टल बैलेट को डाक मतपत्र भी कहा जाता है. चुनाव में वोटों की गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है. इसके बाद ईवीएम या मतपेटी खोली जाती हैं. चुनाव आयोग पहले ही तय कर लेता है कि कितने लोगों को पोस्टल बैलेट देना है, इसके बाद इन लोगों को कागज में छपे खास मतपत्र भेजे जाते हैं. मतपत्र प्राप्त होने के बाद कर्मी अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनकर डाक से चुनाव आयोग को ये मतपत्र लौटा देता है.
7 चरणों में होने हैं लोकसभा चुनाव
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया. देशभर में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में मतदान होगा. इसके साथ ही चार राज्यों- ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं. सिक्किम और अरुणाचल को छोड़कर बाकी के नतीजे 4 जून को आएंगे. वहीं, इन दोनों राज्यों में 2 जून को नतीजे आएंगे.