Rahul Gandhi Defamation Case Latest News: कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद के मॉनसून सत्र के बीच आज (26 जुलाई 2024) यूपी के सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे. यहां लंबी सुनवाई के बाद भी अदालत किसी फैसले पर नहीं पहुंची. अब मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी. यानी राहुल गांधी को अब 12 अगस्त को पेश होना होगा. फिलहाल राहुल गांधी सुल्तानपुर से लखनऊ के लिए रवान हो गए.


राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया, "...राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि सभी आरोप झूठे हैं. यह शिकायत राजनीतिक द्वेष के कारण दर्ज कराई गई है. अदालत ने इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है. इस दिन शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने होंगे, जिस पर अदालत में जिरह की जाएगी."






पहले 2 जुलाई को होना था पेश


बता दें कि राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत ने मानहानि के एक केस में तलब किया था. इससे पहले उन्हें 2 जुलाई को भी बुलाया गया था, लेकिन राहुल गांधी तब नहीं पहुंच पाए थे. अदालत में राहुल के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने तब मामले की सुनवाई के लिए नई तारीख मांगी थी, इसके बाद अदालत ने राहुल गांधी को 26 जुलाई को पेश होने को कहा था. 


इसी साल फरवरी में मिली थी जमानत


इससे पहले 20 फरवरी 2024 को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी. तब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर थे और वह यात्रा रोककर इस सुनवाई में पहुंचे थे. 20 फरवरी को अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी.


2018 में दर्ज हुआ था मानहानि का केस


राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल ने 8 मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री को हत्यारा कहा था. विजय मिश्रा ने जब यह मुकदमा दायर किया था, तब वह बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष थे.


दोषी पाए जाने पर हो सकती है 2 साल की जेल


मुकदमा दर्ज कराने वाले विजय मिश्रा के वकील का कहना है कि यदि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो राहुल गांधी को 2 साल तक की सजा मिल सकती है. हालांकि पिछली सुनवाई में अदालत ने राहुल को जमानत दे दी थी.


ये भी पढ़ें


यूपी में सियासी खेमेबाजी भी तेज, वो पांच कारण जो बता रहे CM योगी Vs मौर्य में ऑल इज नॉट वेल?