NCP सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता फिर बहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहत
NCP MP Mohammad Faizal: लक्षदीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बहाल कर दी गई है.
Mohammad Faizal Membership: एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार (2 नवंबर) को फैजल की सांसदी बहाल कर दी. मोहम्मद फैजल लक्षद्वीप से सांसद हैं. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले में उनकी दोषसिद्धि को निलंबित कर दिया था.
लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया, ''फैजल की सदन से अयोग्यता आगे की न्यायिक घोषणाओं के अधीन प्रभावी नहीं रहेगी.''
बता दें कि इससे पहले केरल हाई कोर्ट मे 2009 के एक हत्या के प्रयास मामले में फैजल की दोषसिद्धि को निलंबित करने से मना कर दिया था, जिसके चलते इस साल 4 अक्टूबर को दूसरी बार उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
The Lok Sabha membership of Lakshadweep MP Mohammad Faizal restored by the Lok Sabha Secretariat following the directions of the Supreme Court. https://t.co/9ryBcDgrgu pic.twitter.com/qwpdFfurAF
— ANI (@ANI) November 2, 2023
पहली बार सांसद के रूप में कब अयोग्य घोषित हुए थे मोहम्मद फैजल?
लक्षदीप के कावारत्ती की एक सत्र अदालत की ओर से 10 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाए जाने के बाद फैजल को पहली बार 11 जनवरी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था. मोहम्मद फैजल को 2014 और 2019 में लक्षद्वीप से सांसद चुना गया था.
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