यूपी, एमपी के बाद अब 'लव जिहाद' के खिलाफ गुजरात विधानसभा से पारित हुआ बिल, ये है प्रावधान
गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2021 बलपूर्वक या प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने पर सजा का प्रावधान है.
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गांधीनगर: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब जल्द ही गुजरात में लव जिहाद के खिलाफ कानून को मंजूरी मिल जाएगी. गुजरात विधानसभा से आज 'लव जिहाद' रोकने संबंधी बिल को मंजूरी मिली है.
विधेयक में जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में दस साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है. विधेयक के माध्यम से 2003 के एक कानून को संशोधित किया गया है जिसमें बलपूर्वक या प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने पर सजा का प्रावधान है.
सरकार के अनुसार गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2021 में उस उभरते चलन को रोकने का प्रावधान है जिसमें महिलाओं को धर्मांतरण कराने की मंशा से शादी करने के लिए बहलाया-फुसलाया जाता है. विधानसभा में मुख्य विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया.
संशोधन के अनुसार शादी करके या किसी की शादी कराके या शादी में मदद करके जबरन धर्मांतरण कराने पर तीन से पांच साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है और दो लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, दलित या आदिवासी है तो दोषी को चार से सात साल तक की सजा सुनाई जा सकती है और कम से कम तीन लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
यदि कोई संगठन कानून का उल्लंघन करता है तो प्रभारी व्यक्ति को न्यूनतम तीन वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक की कैद की सजा दी जा सकती है. सदन ने दिनभर चर्चा के बाद विधेयक को मंजूरी दे दी.
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