Madhya Pradesh: प्रेमिका की पिटाई करने वाले शख्य के घर पर चला बुलडोजर, सामने आया वीडियो, आरोपी भी गिरफ्तार
Madhya Pradesh के सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय ने एक वीडियो भी ट्वीट किया. वीडियो में दिख रहा है कि एक बुलडोजर से आरोपी पंकज त्रिपाठी के घर को तोड़ा जा रहा है.
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक दिल को दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो में दिख रहा है कि एक प्रेमी युवक ने अपनी प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई कर दी. इस पूरे मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई की है. मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आरोपी पंकज त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है.
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय ने एक वीडियो भी ट्वीट किया. वीडियो में दिख रहा है कि एक बुलडोजर से आरोपी पंकज त्रिपाठी के घर को तोड़ा जा रहा है. CMO ने बताया कि घर को अवैध रूप से बने होने के कारण तोड़ा गया है.
'लड़के ने लड़की को बुरी तरह से मारा'
इस पूरे मामले में रीवा के एसडीओपी नवीन तिवारी ने बताया, "पंकज त्रिपाठी नामक लड़का अपनी एक दोस्त को अपने गांव लेकर जा रहा था, इस दौरान उनका किसी बात पर विवाद हो गया और लड़के ने लड़की को बुरी तरह से मारा. पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है."
#WATCH मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय ने ट्वीट किया, "आरोपी पंकज त्रिपाठी को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसके अवैध रूप से बने घर को तोड़ दिया गया है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है।"
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 25, 2022
(वीडियो: शिवराज सिंह चौहान कार्यालय के ट्विटर हैंडल) https://t.co/xiM8V5Ahu4 pic.twitter.com/TBndhv80CO
तिवारी ने पुलिस को बताई विवाद की वजह
पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी पंकज त्रिपाठी मऊगंज क्षेत्र के ढेरा गांव का रहने वाला है. तिवारी ने कहा कि पीड़िता और आरोपी के बीच संबंध थे और दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने युवती की पिटाई कर दी. जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें दिख रहा है कि युवती और युवक कहीं जा रहे हैं और युवती उस युवक से बार-बार शादी करने के लिए कह रही है. इतने में ही युवक को गुस्सा आ जाता है और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई कर देता है.
आरोपी पर IPC की धारा 151 के तहत केस दर्ज
इस पूरे मामले में एक और अहम बात सामने आई. पीड़िता घटना की जानकारी देने थाने आई थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया. हालांकि, पुलिस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरोपी को आईपीसी की धारा 151 (सार्वजनिक शांति भंग करना) के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में रिहा कर दिया गया था. वहीं अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय ने आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी दी है.