Details: जानिए एमपी में किस जोन में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा?
आज से लॉकडाउन तीन की शुरुआत हो गई है.जानिए मध्य प्रदेश में आज से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा.
भोपाल: देश और दुनिया में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है. वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कोरोना संकट पर लगभग नियंत्रण कर लिया गया है. उन्होंने कहा, '' कोरोना संकट से जहां बड़े-बड़े राष्ट्र धाराशयी हो गए हैं, हमारी स्थिति बेहतर है. हमें कोरोना से डरना नहीं है, थकना नहीं है, लड़ना है और जीतना है. आप सभी के सहयोग से हम शीघ्र ही कोरोना को परास्त कर देंगे.''
मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि कंटेनमेंट एरिया के बाहर संचालित होने वाली गतिविधियों में लोगों का आवागमन केवल उन गतिविधियों की लिए हो जिनकी अनुमति प्रशासन की ओर से दी गई हो. साथ ही चार पहिया वाहन में अधिकतम तीन लोग (एक ड्राइवर, दो यात्री) बैठ सकते हैं.
इसी प्रकार नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, ग्रामीण इलाकों में सभी निर्माण गतिविधियां, आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी ई-कॉमर्स की गतिविधियां, निजी कार्यालय (33 प्रतिशत अमले के साथ) तथा सरकारी कार्यालय (अधिकारी 100 प्रतिशत एवं कर्मचारी 33 प्रतिशत अमले के साथ) संचालित हो सकेंगे.
ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर संचालित होने वाली गतिविधियां
सीएम चौहान ने बताया कि बीस जिलों के ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर जिले के भीतर और जिले से बाहर बसों का संचालन नहीं किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि इन इलाकों में टैक्सी, कैब में अधिकतम तीन लोगों को जाने (एक ड्राइवर तथा दो अन्य) तथा एक जिले से दूसरे जिले में जाना, केवल उन गतिविधियों के लिए हो सकेगा, जिनकी अनुमति होगी.
इन इलाकों में कृषि से संबंधित सभी कार्य, सभी प्रकार की दुकानें, आवासीय परिसरों एवं शॉपिंग कॉम्पलेक्स में (मॉल नहीं), बिजली की दुकानें, मार्केट के बाहर स्थापित एकल दुकानें, नगर सेवा की बसें (आधी क्षमता के साथ) समस्त प्रकार के उद्योग, समस्त निर्माण कार्य, मनरेगा के कार्य आदि सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति होगी.
ग्रीन जोन में संचालित होने वाली गतिविधियां
मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि वे गतिविधियां जो सभी जोन में प्रतिबंधित हैं, उनको छोड़कर ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होगी. इसके अंतर्गत कृषि संबंधित सभी कार्य, सभी प्रकार की दुकानें, आवासीय परिसरों में शॉपिंग कॉम्पलेक्स (मॉल नहीं), कपड़े की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, मार्केट कॉम्प्लेक्स के बाहर स्थापित एकल दुकानें, ऑटो सेवा, नगर सेवा की बसें, ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के उद्योग, समस्त निर्माण कार्य, वाहन शोरूम, उपकरण मरम्मत, वाहन सर्विसिंग, मनरेगा के कार्य, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात इकाईयां, औद्योगिक क्षेत्र (एक्सेस कंट्रोल के साथ), अत्यावश्यक वस्तु सेवाओं के निर्माता उद्योग और ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन की निरंतरता आवश्यक हो, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयां शामिल होंगी. ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसें भी चल सकेंगी तथा बस डिपो भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे.
विवाह तथा अंत्येष्टि
मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रीन जोन में विवाह कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दे सकेंगे. रेड एवं ऑरेंज जोन के बाहरी हिस्सों में भी स्थानीय प्रशासन वहां की स्थिति के अनुरूप सीमित संख्या में व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दे सकेंगे. अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.
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