Madhya Pradesh News: सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं, सरकार ला रही है कानून
Narottam Mishra: MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की रोकथाम और वसूली के लिए कानून ला रही है.
Madhya Pradesh Government: मध्य प्रदेश(Madhya Pradesh) में सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़ी तैयारी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान(Shivraj Singh Chauhan) के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार(BJP Government) जल्द प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेज एक्ट लाने जा रही है. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को इसकी जानकारी दी.
उन्होंने कहा, 'मध्य प्रदेश सरकार सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की रोकथाम और वसूली के लिए कानून ला रही है. पथराव करने वालों और सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा. यह घटना के स्थान के अनुसार गठित किया जाएगा.'
ट्रिब्यूनल में होंगे ये अधिकारी
नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि ट्रिब्यूनल में सेवानिवृत्त डीजी स्तर के अधिकारी, सेवानिवृत्त आईजी स्तर के अधिकारी और सेवानिवृत्त सचिव शामिल होंगे. ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होंगी. सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान की जानकारी कलेक्टर ट्रिब्यूनल को देंगे और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की जानकारी मालिक खुद देंगे.
It'll comprise Rtd DG-level officer, rtd IG-level officer & retired secy. Tribunal will have powers of a Civil Court. Collector will give information to the Tribunal on damages to govt properties &the owners themselves will give information on damages to private properties: MP HM
— ANI (@ANI) November 3, 2021
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के मुताबिक, ट्रिब्यूनल के पास भू-राजस्व संहिता के तहत उल्लिखित शक्तियां होंगी. एक माह के अंदर मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा. किसी भी मामले की अपील केवल हाई कोर्ट में ही की जा सकेगी. उन्होंने कहा कि दंगाइयों, पथराव करने वालों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
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