Madhya Pradesh HC Judge on DM: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज ने बुधवार को पंचायत चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी को विजेता घोषित करने के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी (IAS Officer) को फटकार लगाई है. जज ने एक डीएम की खिंचाई करते हुए कहा कि इस अधिकारी को हटाया जाना चाहिए क्योंकि वह इस पद पर बैठने के लिए उपयुक्त नहीं है. जस्टिस विवेक अग्रवाल (Justice Vivek Agrawal) ने कहा कि अधिकारी एक राजनीतिक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं. वो कलेक्टर (Collector) बनने के लायक नहीं है, उन्हें कलेक्टर के पद से हटा दिया जाना चाहिए.
दरअसल गुन्नौर जनपद पंचायत में पिछले महीने उपाध्यक्ष चुनाव में विजेता की गलत घोषणा कर दी गई थी, जिसके बाद इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी. अदालत ने इसी दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है.
हाईकोर्ट के जज ने डीएम को लगाई फटकार
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल ने पन्ना के जिला कलेक्टर संजय मिश्रा की जमकर खिंचाई की. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि अधिकारी को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से कोई सरोकार नहीं है और इसलिए उन्हें जिला कलेक्टर के पद से हटा दिया जाना चाहिए. 25 सदस्यीय गुन्नौर जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 27 जुलाई को चुनाव हुआ था.
क्या है मामला?
गुन्नौर जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी परमानंद शर्मा ने 25 में से 13 वोट पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रामशिरोमणि मिश्रा को मात दी. चुनाव के पीठासीन अधिकारी ने बाद में उसी दिन विजयी हुए उम्मीदवार परमानंद शर्मा को चुनाव प्रमाण पत्र जारी किया, लेकिन उसी दिन, चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए पन्ना जिला कलेक्टर के समक्ष हारने वाले उम्मीदवार रामशिरोमणि मिश्रा द्वारा एक चुनाव याचिका दायर की गई थी.
विजेता ने क्या लगाए आरोप?
उपाध्यक्ष चुनाव (Vice-Chairperson Poll) में विजेता परमानंद शर्मा (Candidate Parmanand Sharma) ने आरोप लगाया कि जिला कलेक्टर संजय मिश्रा (DM Sanjay Mishra) ने उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना चुनाव परिणाम को रद्द करते हुए एक पक्षीय आदेश पारित किया. इसके बाद उन्होंने अगले दिन लॉटरी सिस्टम के जरिए नए सिरे से चुनाव का आह्वान किया और बाद में हारने वाले प्रत्याशी रामशिरोमणि मिश्रा (Ramshiromani Mishra) को विजेता घोषित किया.
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