Norottam Mishra On Love Jihad: देश में एक बार फिर 'लव जिहाद' के मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया है. श्रद्धा  मर्डर केस को भी कुछ नेताओं ने लव जिहाद से जोड़ने की कोशिश की थी. हालांकि, जांच में पुलिस को अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है. वहीं अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद को लेकर एक नई बात कह दी है. उन्होंने कहा है कि कपल को शादी से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा.


नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में 'लव जिहाद' की जांच करने के लिए विवाह पंजीयक और विवाह संपन्न कराने के लिए जिम्मेदार अन्य संस्थानों को जल्द ही आवेदक जोड़ों का पुलिस प्री-वेरिफिकेशन करवाना होगा. मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और नोटरी सहित पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल अन्य संस्थानों को दूल्हा और दुल्हन के बारे में एक महीने पहले (शादी की तारीख से) जानकारी मिलती है और पुलिस के साथ चर्चा की जाती है. इस दौरान उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन कराने पर विचार करना चाहिए.


'जल्द ही लिया जाएगा निर्णय'


उन्होंने अपने एक बयान में कहा, "हम 'लव जिहाद' के प्रति गंभीर हैं और इसलिए सरकार गंभीरता से सोच रही है कि विवाह पंजीयक और आर्य समाज जैसे संगठन अनिवार्य रूप से कपल का पुलिस सत्यापन करवाएं. इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा." गृह मंत्री ने यह भी कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन से लड़कियों को "दोहरी सुरक्षा" मिलेगी.


श्रद्धा का जिक्र कर गृह मंत्री ने कही ये बात


नरोत्तम मिश्रा ने बताया, "मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (2021) इस उद्देश्य के लिए राज्य में पहले से ही लागू है. पुलिस वेरिफिकेशन कराकर जिन विवाहों की वास्तविक पहचान छिपाई जाती है, उन्हें पंजीकरण से पहले ही रोका जा सकता है. पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब यह नहीं है कि 'लव जिहाद' कानून प्रभावी नहीं है, लेकिन हम दोहरी सुरक्षा चाहते हैं. इसलिए इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी श्रद्धा को अपनी जान गंवानी न पड़े."


यह दावा करते हुए कि मौजूदा कानून ऐसे मामलों की संख्या को कम करने में प्रभावी था, उन्होंने कहा कि पिछले साल, जब अधिनियम लागू किया गया था, तब 'लव-जिहाद' के 65 मामले दर्ज किए गए थे और 2022 में अब तक 49 मामले दर्ज किए गए हैं.


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