MP Govt Impose Helmet Rule: जब बात गाड़ी चलाने की हो तो सावधानी जरुरी होती है. इस बात को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर जिले में टू व्हीलर चलाने वालों के लिए हेलमेट जरूरी कर दिया है. बिना हेलमेट नो एंट्री रहेगी.
मोटर व्हीकल एक्ट में बगैर हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर बैन पहले से है लेकिन जबलपुर हाई कोर्ट की सख्ती के बाद एक बार फिर पुलिस प्रशासन एक्टिव हो चुका है. जबलपुर जिला प्रशासन इसके बैन को सफल बनाने के लिए 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हेलमेट की जांच के लिए विशेष अभियान भी चलाएगा.
किन लोगों पर लागू होगा नियम?
MP हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच के निर्देश के बाद पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (PTRI) ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. ADG PTRI जी जनार्दन ने जारी आदेश में कहा है कि गाड़ी चलाने वाले और साथ बैठे पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना होगा. इसमें महिला, पुरुष या नाबालिग चालक के लिए अलग से निर्देश नहीं हैं. इसलिए पुलिस 4 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे हर वाहन सवार के खिलाफ (सिख को छोड़कर) सख्ती बरतेगी. हालांकि सिख समुदाय के पुरुषों को इस नियम से दूर रखा गया है, क्योंकि वो लोग पहले से ही पगड़ी पहने रहते है. जिस पर हेलमेट पहना संभव नही है.
पहले से लागू थे नियम
मध्य प्रदेश में हेलमेट पहने का कानून पहले से ही लागू था, लेकिन राज्य में सड़क हादसों में होने वाली मौत का ग्राफ कम करने के लिए अब हाई कोर्ट के आदेश पर सख्ती भी बरती जाएगी. आंकड़े ये भी बताते है कि मध्यप्रदेश में पिछले ढाई साल में सड़क दुर्घटनाओं में 30 हजार 262 लोगों ने जान गंवाई थी, जिसमें 14 हजार 633 लोग तो दोपहिया वाहन सवार थे. सरकारी आदेश के मुताबिक हेलमेट पहने हुए सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को ही दफ्तर में एंट्री मिलेगी.
हेलमेट न पहने पर कौन से लगेंगे धाराएं
ADG PTRI जी जनार्दन के मुताबिक शिक्षण संस्थानों और पेट्रोल भरवाने के लिए पंप पर भी हेलमेट की अनिवार्यता लागू की गई है. दो पहिया वाहन पर हेलमेट न पहने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटरयान एक्ट की धारा 128 और 129 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए सरकार ने लिखित आदेश भी जारी किए है.
जिला प्रशासन के तरफ से जारी 10 अहम आदेश
- सरकारी ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस जाने वालों को अपने ऑफिस प्रमुख को पत्र लिखना होगा. जिसमें सभी स्टाफ के लिए पिलीयन राइडर सहित हेलमेट धारण करने के संबंध में लिखित निर्देश जारी करवाने के आदेश शामिल होंगे. हेलमेट न पहने वाले के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करते हुये ऑफिस में जाने से रोका जायेगा.
- सभी स्कूल,कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर और सभी छात्र -छात्राओं के अभिभावकों और कर्मचारियों को निर्देशित करने के आदेश है. जिसमें वो अपने बच्चो को स्कूल,कॉलेज से लेकर आते- जाते समय हेलमेट पहने. इसके आलावा हेलमेट न पहने वाले वाले अभिभावकों एवं छात्र- छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में घुसने से मना कर दिया जाएगा.इस संबंध में लिखित निर्देश जिला दण्डाधिकारी के तरफ से जारी किया जाएगा.
- सभी पेट्रोल पंपों पर फ्लेक्स / बैनर के मदद से दो पहिया मोटर वाहन चालकों एवं पीलियन राइडर को हेलमेट पहने के लिए जागरूक करना होगा. साथ ही वाहन चालकों को हेलमेट पहने पर ही पेट्रोल देगें.
- ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका,नगर निगम और कन्टनमेन्ट बोर्ड के तरफ से ठेके पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था दी जाएगी. बिना हेलमेट के वाहन पार्किंग की सुविधा न दी जाये.
- जिले में चलने वाले ऑटो मोबाइल शॉप पर बैनर के मदद से हेलमेट पहनने के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जायेगा. वाहन खरीदते समय सभी खरीदार को हेलमेट कर ही शोरूम से जाने के लिए निर्देशित किया गया है.
- सारे होटल, ढाबा, रेस्टोरेन्ट, मॉल जैसे जगहों पर फ्लेक्स एवं बैनर के माध्यम से हेलमेट पहने के संबंध में प्रचार-प्रसार करें. हेलमेट न पहने वाले वाहन चालकों को खास जगहों पर जाने से रोक है.
- जिले के डायल 100 एवं शहर में लगे PA सिस्टम, Vehicle Motor System (VMS) सिस्टम के मदद से हेलमेट पहने के संबंध में लगातार प्रचार किया जयेगा.
- जिले के हर दो थानों के बीच एक PA सिस्टम किराये पर ले कर आवश्यक रूप से हेलमेट पहने के संबंध में लगातार प्रचार-प्रसार किया जाये.
- जिला आबकारी विभाग के तरफ से संचालित लाइसेंसी शराब की दुकानों पर और हाट बाजार के पार्किंग स्थलों पर भी हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जाये.
- स्थानीय TV चैनलों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के मदद से दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहने के लिए बताया जाये.