भोपालः मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून के तहत पहली गिरफ्तारी हुई है. यह मामला प्रदेश के बड़वानी जिले में दर्ज की गई है. यहां एक 22 वर्षीय युवती ने 25 साल के एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. मामला दर्ज होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है.
आरोपी सोहेल मंसूरी उर्फ सन्नी एक ट्रक ड्राइवर है और पार्ट टाइम डीजे प्लेयर भी है. पुलिस ने प्रदेश में 'धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' के तहत इस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है.
बड़वानी कोतवाली पुलिस स्टेशन में युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) 294, 323 (हमला), 506 (आपराधिक धमकी) और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.
सन्नी बनकर सुहैल ने की थी लड़की से दोस्ती
गौरतलब है कि आरोपी का नाम सुहैल मंसूरी है लेकिन उसने युवती से अपना नाम सन्नी बनाया था. पीड़िता के मुताबिक सुहैल से करीब 4 साल पहले बड़वानी जिले के पलसूद में मुलाकात हुई थी.
पलसूद इंदौर से करीब 170 किलोमीटर दूर है. सुहैल उर्फ सन्नी वहां ड्राइवर के रूप में काम करता था लेकिन पार्टियों और कार्यक्रमों में वह डीजे भी बजाता था. युवती से सुहैल की मुलाकात भी एक पार्टी के दौरान ही हुई थी.
पीड़िता के मुताबकि युवक ने खुद का परिचय सन्नी के रूप में दिया था और कहा कि हम भी तुम्हारे ही समुदाय से हैं. इसके बाद दोनों एक-दूसरे से बातचीत करने लगे. मामला प्रकाश में आने के बाद युवती ने सुहैल के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया.
MP में लव जिहाद कानून
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने कथित 'लव जिहाद' के खिलाफ 29 दिसंबर को 'मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' को मंजूरी दी थी. इस अध्यादेश के जरिए शादी और किसी अन्य छल से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.