Madras High Court: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने शुक्रवार (28 अप्रैल) को मदुरै जिला प्रशासन के चिथिरई समारोह के दौरन शराब बंदी की मांग वाली याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया. एक बीजेपी पदाधिकारी ने चिथिरई उत्सव के दौरान जिले में शराब की दुकानों को बंद करने की मांग की है. इसी याचिका पर मदुरै पीठ ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है.


बीजेपी के जिला सचिव, वादी एम महा सुसींद्रन ने अपनी याचिका में कहा कि अप्रैल के आसपास अपराध दर में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. उन्होंने तर्क दिया कि लगभग 15 दिनों तक चलने वाले चिथिरई उत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, इसलिए अपराध दर को कुछ हद तक कम करने लिए त्योहार के दौरान छह दिनों यानी 30 अप्रैल से 5 मई तक जिले में शराब की दुकानें, निजी बार और क्लबों को बंद कर देना चाहिए. 


अदालत ने अधिकारियों पर छोड़ा फैसला


याचिका पर सुनवाई करते हुए हुए जस्टिस आर सुब्रहण्यम और लक्ष्मी विक्टोरिया गौरी की खंडपीठ ने कहा कि अधिकारियों को तय करना है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. पीठ ने अधिकारियों को सुसींद्रन की मांग पर विचार करने का निर्देश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया.


5 मई को घोषित की गई छुट्टी


इसके पहले बुधवार को मदुरै जिला प्रशासन ने त्योहार के उपलक्ष्य में 5 मई को छुट्टी की घोषणा की थी. 


विश्व प्रसिद्ध चिथिरई उत्सव की शुरुआत 23 अप्रैल को झंडा फहराने के साथ ही हो चुकी है. समारोह का मुख्य आयोजन 5 मई को होगा. मीनाक्षी मंदिर में 12 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में कई सारे आयोजन होते हैं, जिसमें देवी का पट्टाभिषेकम भी शामिल है, जो 30 अप्रैल को होना है. 2 मई को देवी मीनाक्षी और अम्मन सुंदरेश्वर का दिव्य विवाह और 3 मई को रथ महोत्सव आयोजित होगा.


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