चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु में शराब की सभी सरकारी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है. हालांकि, अदालत ने शराब की ऑनलाइन बिक्री पर छूट दे दी है.
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी. लेकिन अदालत ने कहा कि यह दिशानिर्देशों का पूरी तरह से उल्लंघन है.
अधिवक्ता जी राजेश और कमल हासन की पार्टी मक्कल नीधी मयम (एमएनएम) की ओर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनीत कोठारी और न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण की पीठ ने शराब की दुकानों के सामने भीड़ और सामाजिक दूरी के नियमों के उल्लंघन को संज्ञान में लेते हुए यह आदेश पारित किया.
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के 43 दिनों के बाद गुरुवार को चेन्नई को छोड़कर राज्य में शराब की दुकानों को खोला गया था.
दिल्ली में भी शुरू की गई है ऑनलाइन शराब की बिक्री
बता दें कि देश भर में चल रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण के बीच दिल्ली सरकार ने शराब खरीदने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है. लॉकडाउन के तीसरे चरण के बीच लोगों को कुछ रियायत मिली है. जिसमें से शराब पर लगी पाबंदी को भी हटाया गया है. जिसके बाद लोगों की भीड़ शराब की दुकानों पर उमड़ आई. लोगों को राहत देने के लिए और भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ई-टोकन जारी किए हैं.
सरकार ने इसके लिए एक लिंक भी जारी किया है. जिस पर जाकर ये कूपन लिया जा सकता है. इसमें समय निर्धारित किया जाएगा. जिस समय पर जा कर शराब खरीद सकते हैं. दिल्ली सरकार ने भी शर्तों के साथ 200 शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी.
अगर कोई शराब खरीदना चाहता है तो सरकार द्वारा जारी किए गए लिंक पर जाकर दुकान से शराब लेने के लिए जाने का समय तय कर सकता है. सरकार की ओर से जारी लिंक https://www.qtoken.in है.
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